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National Pension Scheme : नेशनल पेंशन सिस्टम एक ऐसी योजना है जिसके तहत अपने बुढ़ापे के लिए आर्थिक सहारे का इंतजाम किया जाता है। इसकी शुरुआत जनवरी 2004 में सरकारी कर्मचारियों के लिए की गई थी लेकिन 2009 में यह सभी वर्गों के लिए खोल दिया गया।
इस योजना के तहत आप अपने कामकाजी उम्र के दौरान नियमित तौर पर योगदान कर सकते हैं। इसके बाद 60 साल की उम्र पूरी होने पर इकट्ठा हुई राशि के एक हिस्से को वह एक बार में निकाल सकते हैं और बची हुई राशि से वह नियमित तौर पर पेंशन के रूप में आय प्राप्त कर सकते हैं। एनपीएस से हर महीने महज 5 हजार के निवेश से बुढ़ापे में 20 हजार की पेंशन का इंतजाम कर सकते हैं। आइए National Pension Scheme योजना के बारें में जानते है कि आख़िर क्या है NPS औऱ कैसे काम करता है ये खाता।
नेशनल पेंशन स्कीम क्या है ? | What is National Pension Scheme?
नेशनल पेंशन स्कीम (National Pension Scheme) को जनवरी 2004 में सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू किया गया था। इसे 2009 में सभी कैटगरी के लोगों के लिए खोल दिया गया। कोई भी व्यक्ति अपने कामकाजी जीवन के दौरान पेंशन खाते में नियमित रूप से योगदान दे सकता है। इकठ्ठा हुई धन राशि के एक हिस्से को वह एक बार में निकाल भी सकता है और बची हुई राशि का इस्तेमाल रिटायरमेंट के बाद नियमित आय प्राप्त करने के लिए कर सकता है। व्यक्ति के निवेश और उस पर मिलने वाले रिटर्न से National Pension Scheme खाता बढ़ता है।
नेशनल पेंशन स्कीम खाता कैसे खोलें? | How to open National Pension Scheme Account?
एनपीएस खाता खोलने के दो तरीके हैं, ऑफलाइन और ऑफलाइन।
●ऑफलाइन खाता खोलने के लिए SBI, ICICI बैंक, HDFC बैंक में जाएं।
● वहाँ एक सब्सक्राइबर फॉर्म लें और इसे केवाईसी पेपर्स के साथ जमा करें।
●टियर 1 में प्रारंभिक निवेश न्यूनतम 500 रुपये और टियर 2 में न्यूनतम 1 हजार रुपये से शुरू कर सकते हैं। हालांकि सालाना टियर 1 खाते में आपको 1 हजार और टियर 2 में 250 रुपये का कम से कम योगदान करना अनिवार्य है।
●निवेश के बाद बैंक से आपको एक PRAN (स्थायी रिटायरमेंट खाता संख्या) मिलेगा। इस संख्या और पासवर्ड की मदद से खाते को चलाया जा सकता है और अपना कांट्रिब्यूशन ऑनलाइन भी देख सकते हैं।
●इस प्रक्रिया के लिए आपको 125 रुपये का भुगतान करना होगा।
नेशनल पेंशन स्कीम का ऑनलाइन खाता खोलने का स्टेपवाइज तरीका | Stepwise way to open National Pension Scheme account online.
●सबसे पहले आप NPS ट्रस्ट की वेबसाइट पर जाएं। https://www.npstrust.org.in/content/open-your-nps-account-online
●इसके बाद आप इंडीविज्युअल कैटेगरी पर क्लिक करें।
●फिर आधार या पैन नंबर दर्ज करें. आपको मोबाइल पर इससे संबंधित वन टाइम पासवर्ड आएगा। इसे वेरीफाई कर दें।
●इसके बाद आप एकनॉलेजमेंट नंबर लेने के लिए जानकारी को सबमिट करें।
●पेंशन फंड मैनेजर का चुनाव करें, फिर निवेश का माध्यम चुनें
●उसके बाद नॉमिनी का चुनाव करना होगा।
●फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें।
●इसके बाद टियर-I अकाउंट में कम से कम 500 रुपये और टियर-II अकाउंट में कम से कम 1000 रुपये का शुरुआती निवेश जरूरी है।
नेशनल पेंशन स्कीम के खाते में ऑनलाइन नॉमिनी बदलने की सुविधा। | Facility to change nominee online in National Pension Scheme account.
NPS खाते में अगर आपको कभी नॉमिनी बदलने की जरूरत पड़ गई तो इसके लिए अधिक परेशान होने की जरूरत नहीं है। नॉमिनी को आप घर बैठे ही ऑनलाइन बदल सकते हैं।
●नॉमिनी में ऑनलाइन बदलाव के लिए एनपीएस सब्सक्राइबर्स लॉगिन क्रेडेंशियल के साथ अपने सीआरए सिस्टम तक पहुंच सकते हैं।
●उसके बाद ‘डेमोग्राफिक चेंजेज’ मेनू के तहत ‘अपडेट पर्सनल डिटेल्स’ विकल्प चुनें।
●सब्सक्राइबर को फिर नॉमिनी डिटेल add/update करने के विकल्प का चयन करना होगा।
●उसके बाद NPS सब्सक्राइबर को नॉमिनी का नाम, नॉमिनी के साथ रिलेशनशिप और फीसदी शेयर जैसे डिटेल सबमिट करने होंगे।
●एक बार डिटेल सेव और कंफर्म होने के बाद, सब्सक्राइबर्स को रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी (OTP) आएगा।
●इस वन-टाइम पासवर्ड (OTP) को सबमिट करें।
●इसके बाद सब्सक्राइबर को ई-साइन विकल्प का चयन करके परिवर्तनों को प्रमाणित करने की आवश्यकता होगी
●ग्राहक को ई-साइन के लिए e-signature सर्विस प्रोवाइडर पर ले जाया जाएगा जहां उसे आधार / वर्चुअल आईडी दर्ज करना होगा और सेंड ओटीपी पर क्लिक करना होगा।
●OTP को UIDAI के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा।
सब्सक्राइबर को ओटीपी सबमिट करना होगा और वेरिफाइड ओटीपी पर क्लिक करना होगा।
●वेरिफिकेशन के बाद, नॉमिनी डिटेल्स NPS रिकॉर्ड में अपडेट किया जाएगा।
●अगर वह ई-साइन फेल हो जाता है, तो सब्सक्राइबर को मौजूदा फिजिकल प्रॉसेस के अनुसार ही नॉमिनेशन को अपडेट करने का विकल्प होगा।
NPS में कौन शामिल हो सकता है? | Who can join NPS?
● कोई भी भारतीय नागरिक रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट इस स्कीम में निवेश कर सकता है।
●इस स्कीम में 18-60 साल का व्यक्ति निवेश कर सकता है। KYC प्रक्रिया के बाद नागरिक इस योजना में व्यक्तियों और इंप्लॉई-इंप्लॉयर समूहों के रूप में शामिल हो सकते हैं।
●नॉन रेजिडेंट इंडियन (NRI) भी इस स्कीम में निवेश कर सकता है। NRI द्वारा किए गए योगदान RBI और फेमा द्वारा नियमित किए जाते हैं।
NPS के लाभ | Benefits of NPS
●सरकार ने NPS से अंतिम निकासी पर भुगतान की छूट की सीमा को 40 फीसदी से बढ़ाकर 60 फीसदी कर दिया है।
●फाइनेंस मिनिस्टर ने NPS ट्रस्ट को पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) से अलग करने का फैसला लिया है।
●सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के खातों में योगदान की सीमा को 10 से बढ़ाकर 14 फीसदी करने का भी प्रस्ताव किया गया है।
●मौजूदा प्रावधानों के अनुसार, कोई भी NPS ग्राहक रुपये की कुल सीमा में इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80CCD (1) के तहत ग्रॉस इनकम का 10 फीसदी तक टैक्स में डिडक्शन क्लेम कर सकता है. सेक्शन 80CCE के के तहत यह लिमिट 1.5 लाख है।
●सेक्शन 80CCE के तहत ग्राहक 50 हजार रुपये तक का अतिरिक्त डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं।
●एन्युटी की खरीद में निवेश की गई राशि को भी कर से पूरी तरह छूट प्राप्त है।
NPS के नुकसान | Disadvantages of NPS.
●टियर 1 में जमा किए गए पैसे की लिक्विडिटी बेहद कम है क्योंकि पैसे निकालने के नियम बड़े कठोर हैं।
●अकाउंट को सक्रिय रखने के लिए हर साल कम से कम 6,000 रुपये का योगदान करना जरूरी है।
●पेंशन फंड मैनेजर का चयन करने और अकाउंट शुरू करने की प्रक्रिया जटिल है
●टियर 1 से टियर 2 में फंड ट्रांसफर करना संभव नहीं है लेकिन इसके विपरीत टियर 2 से टियर 1 में फंड ट्रांसफर करने की अनुमति है।
●टियर II अकाउंट के लिए कोई टैक्स लाभ नहीं।
●मैच्योरिटी के समय मिलने वाली रकम पर टैक्स लगेगा।
●रिटर्न के ब्याज दर की कोई गारंटी नहीं