ज्ञानवापी मस्जिद में चल रहे दर्दे के दौरान मस्जिद के कमरे में शिवलिंग प्राप्त हुआ है जिस जिस पर विश्व हिंदू परिषद ने खुशी जताई है। सर्वे में शिवलिंग प्राप्त होने के समय दोनों पक्षकारों के वकील मौजूदा स्थिति पर उपस्थित थे।
वही वाराणसी कोर्ट ने वर्जित स्थान को संरक्षित एवं सुरक्षित रखने की पूर्ण व्यक्तिगत ज़िम्मेदारी ज़िला मजिस्ट्रेट वाराणसी, पुलिस कमिश्नर, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी तथा CRPF कमांडेंट वाराणसी को सौंपी है।
वाराणसी के ज्ञानवापी में सर्वे के दौरान एक कमरे में शिवलिंग प्राप्त हुआ है, बहुत आनंद का समाचार है। दोनों पक्षों की और उनके वकीलों की उपस्थिति में उसे प्राप्त किया गया है। इसलिए वो स्थान जहां शिवलिंग है, वो मंदिर है, अब भी है और 1947 में भी था: आलोक कुमार, विश्व हिन्दू परिषद https://t.co/828fqQNIH4
वाराणसी के ज्ञानवापी में सर्वे के दौरान एक कमरे में शिवलिंग प्राप्त हुआ है, बहुत आनंद का समाचार है। दोनों पक्षों की और उनके वकीलों की उपस्थिति में उसे प्राप्त किया गया है। इसलिए वो स्थान जहां शिवलिंग है, वो मंदिर है, अब भी है और 1947 में भी था: आलोक कुमार, विश्व हिन्दू परिषद pic.twitter.com/828fqQNIH4
— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 16, 2022
विश्व हिंदू परिषद के आलोक कुमार ने कहा कि मामला न्यायालय में है, न्यायालय ने उस हिस्से को संरक्षित किया है, पुलिस अधिकारियों की ज़िम्मेदारी लगाई है कि कोई छेड़छाड़ न हो। न्यायालय का निर्णय आने के बाद हम इसके बारे में आगे विचार करेंगे। तब विश्व हिन्दू परिषद तय कर पाएगी कि आगामी कदम कौन से होंगे: आलोक कुमार, VHP
उ.प्र. के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि ज्ञानवापी परिसर की सर्वे में शिवलिंग प्राप्त होने के समाचार से शिव भक्त के नाते मैं बहुत खुश हूं। सदियों से जो नंदी बाबा की प्रतीक्षा थी कि कब भोलेनाथ मिलें और कब मैं उनके दर्शन करूं, वो सर्वे में शिवलिंग मिलने से सब स्पष्टता हो गई है: https://t.co/NUdhbvTwgp
ज्ञानवापी परिसर की सर्वे में शिवलिंग प्राप्त होने के समाचार से शिव भक्त के नाते मैं बहुत खुश हूं। सदियों से जो नंदी बाबा की प्रतीक्षा थी कि कब भोलेनाथ मिलें और कब मैं उनके दर्शन करूं, वो सर्वे में शिवलिंग मिलने से सब स्पष्टता हो गई है: उ.प्र. के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य pic.twitter.com/NUdhbvTwgp
— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 16, 2022
वहीं दूसरी ओर ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे में वाराणसी कोर्ट ने ज़िला मजिस्ट्रेट, वाराणसी को आदेश दिए गए हैं कि जिस स्थान पर शिवलिंग प्राप्त हुआ है, उस स्थान को तत्काल प्रभाव से सील कर दें और सील किए गए स्थान पर किसी भी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित किया जाए।
कोर्ट ने कहा है कि वर्जित स्थान को संरक्षित एवं सुरक्षित रखने की पूर्ण व्यक्तिगत ज़िम्मेदारी ज़िला मजिस्ट्रेट वाराणसी, पुलिस कमिश्नर, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी तथा CRPF कमांडेंट वाराणसी की होगी।