• Home
  • About US
  • Disclaimer
  • English News
  • Web Stories
  • Contact Us
NewsPR Today
  • उत्तर प्रदेश
  • उत्तराखंड
  • गुजरात
  • दिल्ली
  • पंजाब
  • राजस्थान
  • हिमाचल प्रदेश
  • मनोरंजन
  • अर्थव्यवस्था
  • कॅरियर-जॉब्स
  • खेल
  • राजनीति
No Result
View All Result
  • उत्तर प्रदेश
  • उत्तराखंड
  • गुजरात
  • दिल्ली
  • पंजाब
  • राजस्थान
  • हिमाचल प्रदेश
  • मनोरंजन
  • अर्थव्यवस्था
  • कॅरियर-जॉब्स
  • खेल
  • राजनीति
No Result
View All Result
NewsPR Today
No Result
View All Result

सार्वजनिक स्थल पर धार्मिक झंडे और प्रतीक चिन्ह लगाने पर रोक: आदेश जारी

NewsPr Today by NewsPr Today
April 6, 2023
in समाचार
0
सार्वजनिक स्थल पर धार्मिक झंडे और प्रतीक चिन्ह लगाने पर रोक: आदेश जारी
1.2k
VIEWS
Share on FacebookTwitterWhatsapp

उदयपुर में अगले 2 महीने तक पूरे जिले में सार्वजनिक स्थल पर धार्मिक झंडे और प्रतीक चिन्ह लगाने पर रोक रहेगी.. किसी भी सार्वजनिक बिल्डिंग या बिजली के खंभे समेत किसी भी सार्वजनिक जगह पर अब धार्मिक झंडे नहीं लगाए जा सकेंगे इसके लिए जिला कलेक्टर से अनुमति लेनी होगी।

धार्मिक झंडों के मुद्दे को लेकर उदयपुर जिला प्रशासन की सलाह पर राजस्थान BJP अध्यक्ष सी.पी. जोशी ने जयपुर में कहा कि राजस्थान सरकार जानबूझकर मंदिरों और धार्मिक त्योहारों के पीछे पड़ी है। वे किसे खुश करना चाहते हैं, यह नहीं पता। उदयपुर उन्हीं वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की भूमि है जिन्होंने मुगलों को परास्त किया था अब अगर वहां पर ही भगवा ध्वज और पताका नहीं लगाएंगे तो क्या तालिबान में लगाएंगे?

उदयपुर में अगले 2 महीने तक पूरे जिले में सार्वजनिक स्थल पर धार्मिक झंडे और प्रतीक चिन्ह लगाने पर रोक रहेगी.. किसी भी सार्वजनिक बिल्डिंग या बिजली के खंभे समेत किसी भी सार्वजनिक जगह पर अब धार्मिक झंडे नहीं लगाए जा सकेंगे इसके लिए जिला कलेक्टर से अनुमति लेनी होगी। pic.twitter.com/9YsAvbk399

— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 6, 2023

राजस्थान सरकार के जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नगद आदेश में कहा गया है कि जिला पुलिस अधीक्षक उदयपुर द्वारा यह अवगत करवाया गया है कि उदयपुर जिले में आयोजित होने वाले धार्मिक प्रयोजनों के दौरान धार्मिक प्रतीक चिह्न युक्तः झण्डिया सार्वजनिक सम्पति यथा राजकीय भवन, राजकीय उपक्रम / बोर्ड / निगम के भवन, सार्वजनिक सामुदायिक भवन / विश्राम गृह, सार्वजनिक पार्क, चौराहे / तिराहे पर निर्मित सर्किल विद्युत एवं टेलिफोन के खम्भे (पोल) इत्यादि अथवा अन्य व्यक्तियों की सम्पत्ति पर बिना सक्षम स्वीकृति / सहमति के लगाकर व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा कानून व्यवस्था की स्थिति को प्रभावित कर साम्प्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने का प्रयास किया जाता है, जिससे लोक शांति भंग होने और कानून-व्यवस्था तथा सामाजिक सद्भाव प्रतिकूल रूप से बाधित होने की आशंका रहती है।ऐसी स्थिति में सामाजिक सदभाव एवं लोक- शांति बनाये रखने हेतु तत्काल निरोधात्मक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

अतः उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मैं तारा चन्द मीणा, जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उदयपुर जिले के सम्पूर्ण नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में सार्वजनिक सम्पत्तियों यथा – राजकीय भवन, राजकीय उपक्रम / बोर्ड / निगम के भवन, सार्वजनिक सामुदायिक भवन / विश्राम गृह सार्वजनिक पार्क, चौराहे / तिराहे पर निर्मित सर्किल, विद्युत एवं टेलिफोन के खम्मे (पोल) इत्यादि अथवा अन्य व्यक्ति की सम्पत्ति पर बिना सक्षम स्वीकृति / सहमति के धार्मिक प्रतीक चिन्ह युक्त झण्डियां लगाने पर प्रतिबन्ध हेतु निषेधाज्ञा लागू करता हूँ ।

मैं सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने एवं अवेहलना नहीं करने के निर्देश देता हूँ। यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त प्रतिबन्धात्मक आदेशों का उल्लघन करेगा तो वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा।

चूंकि विद्यमान परिस्थितियों में इस आदेश की व्यक्तिशः पालना कराया जाना सम्भव नहीं है, अतः एकपक्षीय आदेश जारी किया जाकर सर्वसाधारण की जानकारी हेतु उदयपुर जिले की सम्पूर्ण सीमा (शहरी / ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य-मुख्य स्थानो पर इस आदेश को चस्पा कर ध्वनि प्रसार यंत्रों एवं समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार प्रसार कर नागरिकों को सूचित किया जायें।

यह आदेश दिनांक 05/04/2023 से आगामी दो माह तक उदयपुर जिले के सम्पूर्ण नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावी रहेगा।

Previous Post

Breast Tax Web Series: उल्लू पर “ब्रेस्ट टैक्स” की कहानी को लेकर उबाल, आपत्तिजनक दृश्य का कड़ा विरोध

Next Post

यू ट्यूबर मनीष कश्यप पर लगा NSA; मदुरै कोर्ट ने 19 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा

Next Post
यू ट्यूबर मनीष कश्यप पर लगा NSA; मदुरै कोर्ट ने 19 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा

यू ट्यूबर मनीष कश्यप पर लगा NSA; मदुरै कोर्ट ने 19 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा

Traffic Challan: चालान से बचने के लिए कौन से दस्तावेज हैं जरूरी? जानिए आवश्यक ट्रैफिक नियम

Traffic Challan: चालान से बचने के लिए कौन से दस्तावेज हैं जरूरी? जानिए आवश्यक ट्रैफिक नियम

by NewsPr Today
June 1, 2023
0

देश में नए मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है ऐसा इसलिए क्योंकि...

पहलवानों के प्रदर्शन को लेकर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का आया बयान, कहा, सब लोग बैठकर तमाशा देख रहे

पहलवानों के प्रदर्शन को लेकर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का आया बयान, कहा, सब लोग बैठकर तमाशा देख रहे

by NewsPr Today
May 31, 2023
0

AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, हैदराबाद में कहा कि दिल्ली पुलिस ने कह दिया कि उनके पास सबूत नहीं हैं...जब CAA...

World Anti Tobacco Day: स्वास्थ्य मंत्रालय का निर्देश पर OTT प्लेटफॉर्म पर एंटी टोबैको रूल्स के लिए नए नियमों की अधिसूचना जारी

World Anti Tobacco Day: स्वास्थ्य मंत्रालय का निर्देश पर OTT प्लेटफॉर्म पर एंटी टोबैको रूल्स के लिए नए नियमों की अधिसूचना जारी

by NewsPr Today
May 31, 2023
0

फॉलो नहीं करने पर भुगतना पड़ेगा भारी नुकसान, इस साल विश्व तंबाकू निषेध दिवस की थीम है, ‘We need food...

साल 2022 के दौरान लव जिहाद के आए भारत में चौंकाने वाले आंकड़े

साल 2022 के दौरान लव जिहाद के आए भारत में चौंकाने वाले आंकड़े

by NewsPr Today
June 1, 2023
0

भारतवर्ष में साल 2022 के दौरान शायद ही कोई ऐसा राज्य बचा होगा, जहां पर लव जिहाद की शिकार हिंदू...

  • Home
  • Privacy Policy
  • About US
  • Contact Us
  • Disclaimer
  • DMCA Policy
  • GDPR
  • Submit News
  • Terms and Conditions
  • Web Stories

© 2023 All rights reserved.

No Result
View All Result
  • उत्तर प्रदेश
  • उत्तराखंड
  • गुजरात
  • दिल्ली
  • पंजाब
  • राजस्थान
  • हिमाचल प्रदेश
  • मनोरंजन
  • अर्थव्यवस्था
  • कॅरियर-जॉब्स
  • खेल
  • राजनीति

© 2023 All rights reserved.