ताजमहल के बंद पड़े 22 फरवरी को खोलने की मांग वाली याचिका को हाई कोर्ट ने यह कहकर खारिज कर दिया कि पहले इस पर डिबेट होना चाहिए क्योंकि यह मामला न्यायिक ना होकर विवादास्पद है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने ताजमहल में बंद पड़े 22 दरवाजे खोलने की मांग वाली याचिका को खारिज किया। https://t.co/8zWRFaCDif
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने ताजमहल में बंद पड़े 22 दरवाजे खोलने की मांग वाली याचिका को खारिज किया। pic.twitter.com/8zWRFaCDif
— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 12, 2022
याचिकाकर्ता के वकील रुद्र विक्रम सिंह ने कहा है कि लखनऊ बेंच का कहना है कि यह मामला न्यायिक नहीं बल्कि विवादास्पद है, आप इसपर डिबेट कर सकते हैं। हमारी 4 अपील थी, पहली फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई जाए, दूसरी बंद कमरों को खोला जाए, तीसरी इससे जुड़े एक्ट का पुनर्लेखन और… : रुद्र विक्रम सिंह, https://t.co/MXYAXWX8VE
लखनऊ बेंच का कहना है कि यह मामला न्यायिक नहीं बल्कि विवादास्पद है, आप इसपर डिबेट कर सकते हैं। हमारी 4 अपील थी, पहली फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई जाए, दूसरी बंद कमरों को खोला जाए, तीसरी इससे जुड़े एक्ट का पुनर्लेखन और… : रुद्र विक्रम सिंह, याचिकाकर्ता के वकील pic.twitter.com/MXYAXWX8VE
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याचिकाकर्ता के वकील रूद्र प्रताप सिंह ने कहा कि चौथी बेसमेंट में बने वॉल जो बंद हैं उनकी स्टडी करने की इजाज़त दी जाए, इन चारों अपील को ख़ारिज किया गया है। हमें इसपर रिसर्च करने को कहा गया है हमारा अगला क़दम होगा कि हम हिस्ट्री अकादमी को अपरोच करें: रुद्र विक्रम सिंह, याचिकाकर्ता के वकील https://t.co/bQ5OyyVMJJ
चौथी बेसमेंट में बने वॉल जो बंद हैं उनकी स्टडी करने की इजाज़त दी जाए, इन चारों अपील को ख़ारिज किया गया है। हमें इसपर रिसर्च करने को कहा गया है हमारा अगला क़दम होगा कि हम हिस्ट्री अकादमी को अपरोच करें: रुद्र विक्रम सिंह, याचिकाकर्ता के वकील pic.twitter.com/bQ5OyyVMJJ
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