उन्होंने कहा कि शादी समारोह का आयोजन कोविड नियमों का पालन करते हुए किया जा सकता हैं। समारोह में शामिल होने वाले लोगों में बैंड बाजा और अन्य काम करने वाले लोग शामिल नहीं हैं।
शादी समारोहों में बैंड व डीजे बजाने से कोई रोक नहीं है इस पर रोक लगाने वाले अधिकारियों व पुलिसकर्मियों पर कठोर कार्रवाई होगी। गौरतलब है गत 23 नवंबर को जारी की गई गाइडलाइन में शादी-विवाह, धर्म-कर्म आदि सामूहिक गतिविधियों में लोगों की अधिकतम संख्या तय कर दी गई है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार किसी भी प्रकार के सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों एवं अन्य सामूहिक गतिविधियों में अधिकतम 100 व्यक्तियों तक ही मौजूद रह सकेंगे।
किसी भी कार्यक्रम में फेस मॉस्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्केनिंग व सैनिटाइजर एवं हैंडवॉश की व्यवस्था अनिवार्य होगी।
बता दें कि, कोविड काल में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की सराहना की है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कोविड-प्रबंधन को अन्य राज्यों के लिए नजीर बताया है।