बेसिक शिक्षा अधिकारी ने 11 मई 2020 को निर्गत पूर्व के आदेश संख्या- 4111-15 दिनांक 25.08.2020 के हवाले से कहा है कि बेसिक शिक्षा परिषद के अन्तर्गत एक ही परिसर में संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का संविलयन किया गया था परंतु निरीक्षण के दौरान अधिकांशतः पाया गया कि कतिपय विद्यालयों में अभी भी कम्पोजिट विद्यालय के प्रधानाध्यापक को विद्यालय का चार्ज, मिड – डे – मील का खाद्यान्न, पूर्व मे किये गये व्यय विवरण तथा संविलयित विद्यालय के खाते की अवशेष धनराशि कम्पोजिट विद्यालय के खाते में हस्तान्तरित नहीं की गयी है जिससे माह जुलाई एवं अगस्त 2020 के कार्यदिवसों के कुल 49 दिनों का खाद्यान्न एवं परिवर्तन लॉगत निर्धारित छात्रो को प्रेषित करने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है अतः जनपद के समस्त कम्पोजिट विद्यालय के प्रधानाध्यापक व इंचार्ज प्रधानाध्यापक को निर्देशित किया जाता है कि वह संविलयित विद्यालयों में उपलब्ध समस्त धनराशि , पूर्व का अवशेष खाद्यान्न , परिवर्तन लॉगत इत्यादि को कम्पोजिट विद्यालय के खाते में हस्तान्तरित कराकर तत्काल अपने नाम से खाते का संचालन सुनिश्चित करें। समस्या आने पर BSA कार्यालय को प्रार्थना पत्र के माध्यम से अवगत करायें।
आदेश में स्पष्ट निर्देश है कि निरीक्षण के दौरान यदि उक्त से सम्बन्धित समस्या संज्ञान में आती है तो सम्बन्धित दोषी का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
सम्बंधित अधिकारियों को भेजी गयी प्रतिलिपि…
इस संबंध में बेसिक शिक्षा अधिकारी राकेश कुमार ने एक एक प्रतिलिपि के द्वारा जिलाधिकारी,मुख्य विकास अधिकारी,समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक व इंचार्ज प्रधानाध्यापक को अवगत कराया है।