NPS ना लेने पर कर्मचारियों का वेतन रोकने संबंधी राज्य सरकार के आदेश पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस बाबत यूपी सरकार से जवाब तलब किया है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के तहत एनपीएस ने लेने वाले कर्मचारियों के वेतन रोकने संबंधी राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है। बता दें कि यूपी सरकार के अलग-अलग अधिकारियों सचिव, वित्त नियंत्रक ,उत्तर प्रदेश के जनपदों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों और वित्त लेखा अधिकारियों के द्वारा एनपीएस न लेने वाले कर्मचारियों के लिए अलग-अलग आदेश के तहत वेतन रोक देने संबंधी आदेश दिए गए थे।
हाईकोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि अगले आदेश तक एनपीएस न लेने वाले कर्मचारियों का वेतन राज्य सरकार के द्वारा ना रोका जाए। हाईकोर्ट के जस्टिस नीरज तिवारी ने यह आदेश याचिकाकर्ता नीरज शर्मा व अन्य के अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी की दलील पर दिया।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी ने कोर्ट में दलील पेश करते हुए कहा कि राज्य सरकार की ओर से 16 दिसंबर 2022 को निकले आदेश में कहा गया कि जिन कर्मचारियों ने एनपीएस में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है उनका वेतन निर्गत किया जाए जबकि केंद्र द्वारा जारी शासनादेश के तहत किसी भी कर्मचारी को एनपीएस लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता और न ही एनपीएस लेने वाले कर्मचारियों का वेतन रोका जा सकता है।
अधिवक्ता त्रिपाठी ने कोर्ट में कहा इससे पहले भी कोर्ट के द्वारा कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए वेतन कटौती वाले आदेश पर रोक लगाई है। त्रिपाठी की यह दलील सुनकर कोर्ट ने प्रकरण को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए राज्य सरकार से जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।