उत्तर प्रदेश शासन नगर विकास द्वारा अधिसूचना जारी करते हुए नगर निगम के महापौर पद पर होने वाले चुनाव की आरक्षण सूची जारी कर दी है।
आरक्षण सूची जारी करते हुए लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 ( उ०प्र० अधिनियम संख्या-2 सन् 1959) की धारा 7 की उपधारा (5) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, 17 नगर निगमों के ‘महापौर पद पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग एवं महिला हेतु आरक्षित / आवंटित करने के लिए जन सामान्य से आपत्तियों प्राप्त करने की दृष्टि से नीचे दी गयी अनुसूची के अनुरूप एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।
आरक्षण सूची में मांगी गई आपत्तियां
जारी अधिसूचना में कहा गया है कि उपर्युक्त के संबंध में आपत्तियाँ, यदि कोई हो, तो प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन को सम्बोधित करते हुए लिखित रूप में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 07 दिनों के अन्दर अर्थात् दिनांक 12.12.2022 को सायं 06:00 बजे तक नगर विकास अनुभाग-1, बापू भवन, उ0प्र0 सचिवालय को प्रेषित की जा सकती है। लिखित आपत्तियाँ व्यक्तिगत रूप से भी उ०प्र० सचिवालय के गेट नं0-9 पर अवस्थित ड्यूटी रूम को उक्त तिथि व समय से पूर्व तक प्राप्त करायी जा सकती हैं।
महापौर पद के लिए आरक्षण सूची की PDF डाउनलोड करें
17-नगर-निगम-महापौर-पद-की-आरक्षण-सूची.pdf