जिलाधिकारी प्रयागराज द्वारा जनपद प्रयागराज में कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाए रखने हेतु मोबाइल, इण्टरनेट एवं डाटा नेटवर्क सेवाओं का संचालन अल्पावधि हेतु बाधित किए जाने के सम्बन्ध में आदेश दिया है।
आदेश में कहा गया है कि सादर अवगत कराना है कि जनपद प्रयागराज में दिनांक 15.04.2023 को थाना शाहज क्षेत्रान्तर्गत काल्चिन हास्पिटल परिसर में अतीक अहमद व खालिद अजीम उर्फ अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दिये जाने के कारण सोशल मीडिया (फेसबुक-व्हाट्सएप व ट्विटर आदि द्वारा भ्रामक एवं सूचनाएं प्रसारित होने की सम्भावना है,
जिससे शान्ति एवं कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति बिगाड़ने से इंकार नहीं किया जा सकता है। कुछ असामाजिक एवं उपद्रवी व्यक्तियों द्वारा झूठी अफवाह फैलाने के लिए कई प्रकार की वीडियो फोटो एवं एस०एम०एस० इण्टरनेट के माध्यम से आम जनता एवं विभिन्न धर्म के व्यक्तियों के मध्य फैलाकर जिले की साम्प्रदायिक समरसता एवं शांति व्यवस्था भंग कर की कोशिश की जा सकती है।
उक्त के दृष्टिगत सादर अनुरोध है कि इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 की धारा 5 भाषा – 21 एवं दूरसंचार अस्थायी सेवा निलंबन ( लोक आपात या लोक सुरक्षा) संशोधन नियम, 2020 के अन्तर्गत जनपद प्रयागराज के शहरी क्षेत्र में कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाए रखने एवं सोशल मीडिया व्हाट्सएप के माध्यम से फैलाई जा रही अफवाहों पर रोक लगाए जाने के उद्देश्य से मोबाइल, इन्टरनेट एवं नेटवर्क सेवाओं (बैंकिंग, रेलवे एवं सरकारी सेवाओं को छोड़कर ) का संचालन दिनांक 16.04.2023 से आगामी दिवस के लिए बन्द कराये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।