माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की पुलिस कस्टडी में मेडिकल चेकअप के बाद ले जाए जाने पर अपराधियों द्वारा गोली मारकर हत्या किए जाने के बाद उत्तर प्रदेश में हाईअलर्ट जारी कर दिया गया है।
जिसके चलते प्रयागराज सहित पूरे यूपी में धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके अलावा प्रयागराज में इंटरनेट सेवा को भी बंद कर दिया गया है।
उत्तर प्रदेश के जनपद प्रयागराज में पुलिस द्वारा सुरक्षा बढ़ा दी गई है। प्रदेश के सभी ज़िलों में सीआरपीसी की धारा-144 लागू की गई है।
सीआरपीसी की धारा-144 किसी तरह की सुरक्षा, स्वास्थ्य संबंधी खतरे और दंगे की आशंका होने पर एवम शांति कायम करने या किसी इमरजेंसी से बचने के लिए लगाई जाती है। धारा 144 जहां लगती है, वहां 5 या उससे ज्यादा व्यक्ति एक साथ नहीं जुट सकते हैं।
कल अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की प्रयागराज में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
#WATCH उ.प्र.: प्रयागराज में पुलिस द्वारा सुरक्षा बढ़ा दी गई है। प्रदेश के सभी ज़िलों में सीआरपीसी की धारा-144 लागू की गई है।
कल अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की प्रयागराज में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। pic.twitter.com/kfKhO9u7yf
— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 16, 2023
प्रयागराज में ज़िलाधिकारी और पुलिस कमिश्नर का काफिला उस इलाके में गश्त कर रहा है, जहां कल अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ को गोली मारी गई थी।
अतीक और अशरफ की हत्या पर राज्यसभा सांसद संजय राउत मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि यह एक राज्य का विषय है। हत्या हुई, धारा 144 लगाई गई, वहां की सरकार ने किया और वे सक्षम है यह करने में, यह उनका विषय है लेकिन दिनदहाड़े पुलिस के बीच अगर हत्या हुई है तो यह गंभीर बात है। यह क़ानून व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। देखें वीडियो…
#WATCH यह एक राज्य का विषय है। हत्या हुई, धारा 144 लगाई गई, वहां की सरकार ने किया और वे सक्षम है यह करने में, यह उनका विषय है लेकिन दिनदहाड़े पुलिस के बीच अगर हत्या हुई है तो यह गंभीर बात है। यह क़ानून व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है: अतीक और अशरफ की हत्या पर राज्यसभा सांसद… pic.twitter.com/b7tMkyEDGX
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धारा 144 लगने पर क्या होते हैं नियम? (Section 144 Rule)
धारा 144 लागू होने के बाद कहीं भी 5 या उससे ज्यादा व्यक्ति एक साथ जमा नहीं हो सकते।इसका पालन न करना कानून का उल्लंघन माना जाता है। धारा 144 लागू करने के लिए जनपदों के डीएम नोटिफिकेशन जारी करते हैं। धारा 144 लागू होने के बाद जरूरत पड़ने पर इंटरनेट सेवाओं को बंद किया जा सकता है इसके अलावा हथियारों को ले जाने पर पाबंदी होती है।