गौरतलब है कि चूहे को नाले में डुबोकर मारने का यह अजीबोगरीब मामला गत 25 नवंबर शुक्रवार को सामने आया था जिसके बाद रविवार शाम को पशु प्रेमी और भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड कल्यान के मानद पशु कल्याण अधिकारी विकेंद्र शर्मा ने कोतवाली पुलिस में आरोपी के खिलाफ F.I.R दर्ज कराई।
विकेंद्र शर्मा ने बृहस्पतिवार 24 नवंबर को पनबड़िया बिजली उपकेंद्र के पास आरोपी मनोज कुमार को नाले में चूहे को डुबोकर मारते देखा था जिसके बाद विकेंद्र ने पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत कोतवाली पुलिस को मनोज के खिलाफ तहरीर दी थी। इंस्पेक्टर हरपाल सिंह बालियान ने बताया कि आरोपी मनोज के खिलाफ धारा 429 (किसी पशु/जानवर का वध करना या अपाहिज करना) के तहत F.I.R दर्ज की गई थी बता दें कि मृत चूहे का भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (IVRI) में पोस्टमार्टम भी कराया जा चुका है।
बदायूं के अतिरिक्त SP सिटी किशोर श्रीवास्तव ने बताया कि कोतवाली नगर में एक वीकेंद्र शर्मा नामक व्यक्ति ने तहरीर दी कि एक मनोज कुमार नाम के व्यक्ति ने एक चूहे को मार दिया है। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। चूहे का पोस्टमॉर्टम भी किया गया है। मामले में आगे की जांच जारी है।
कोतवाली नगर में एक वीकेंद्र शर्मा नामक व्यक्ति ने तहरीर दी कि एक मनोज कुमार नाम के व्यक्ति ने एक चूहे को मार दिया है। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। चूहे का पोस्टमॉर्टम भी किया गया है। मामले में आगे की जांच जारी है: किशोर श्रीवास्तव, अतिरिक्त SP सिटी, बदायूं pic.twitter.com/x7Gybs69ia
— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 28, 2022
हालांकि, ताजा मिली जानकारी के अनुसार आरोपी के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत एफआईआर नहीं होगी क्योंकि चूहा पशु की श्रेणी में नहीं आता है। पुलिस ने बताया कि अभी एफ आई आर दर्ज नहीं की गई है चूहे के पोस्टमार्टम आने के बाद भी कार्रवाई करेंगे।उन्होंने कहा कि इस मामले में विधिक राय भी ली जाएगी, उसके बाद ही वैधानिक कार्रवाई होगी।