ITR filing date extended: इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ा दी गई है। कोविड के कारण टैक्सपेयर्स की कठिनाइयों को देखते हुए ITR फाइल करने के लिए एक और मौका दिया गया है।
केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की तारीख को एक बार फिर बढ़ा दिया है। अब 15 मार्च तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की जा सकेगी।
Income tax return filing deadline for Assessment Year 2021-22 extended till March 15: CBDT pic.twitter.com/CHEv2x0Lbc
— ANI (@ANI) January 11, 2022
वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को जारी एक सर्कुलर में कहा कि वर्ष 2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख को “विचार करने पर” बढ़ा दिया गया है। कोविड के कारण टैक्सपेयर्स की कठिनाइयों को देखते हुए ITR फाइल करने की तारीख बढ़ा दी गई है।
यह उन सभी व्यक्तियों और अन्य टैक्सपेयर्स पर लागू नहीं होता है जिनके लिए देय तिथि 31 दिसंबर को समाप्त हो गई है। यह पूरी तरह से कॉरपोरेट्स के लिए है, जिनकी ऑडिट रिपोर्ट के लिए देय तिथि 15 जनवरी है और आईटीआर के लिए 15 फरवरी है।
On consideration of difficulties reported by taxpayers/stakeholders due to Covid & in e-filing of Audit reports for AY 2021-22 under the IT Act, 1961, CBDT further extends due dates for filing of Audit reports & ITRs for AY 21-22. Circular No. 01/2022 dated 11.01.2022 issued. pic.twitter.com/2Ggata8Bq3
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) January 11, 2022
CBDT के एक बयान में कहा गया है कि कोविड के कारण टैक्सपेयर्स और अन्य हितधारकों के सामने आने वाली कठिनाइयों और ऑडिट की विभिन्न रिपोर्टों को इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग में देखते हुए समय सीमा बढ़ा दी गई है।