गृह मंत्रालय (MHA) ने अनलॉक 3 के दिशानिर्देश जारी कर दी है। गृह मंत्रालय की ओर जारी दिशा-निर्देश में 5 अगस्त से जिम खोलने की इजाजत दी गई है. साथ ही रात के दौरान व्यक्तियों की आवाजाही (नाइट कर्फ्यू) पर प्रतिबंध हटा दिया गया है। रेल और सिनेमाघर पर पाबंदी जारी रहेगी।
गृह मंत्रालय ने कहा है कि स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ किए जाएंगे. इसके अलावा अन्य स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन करना होगा, जैसे, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग. योग संस्थानों और व्यायामशालाओं को 5 अगस्त, 2020 से खोलने की अनुमति होगी।
गृह मंत्रालय ने बताया कि योग संस्थानों और व्यायामशालाओं को 5 अगस्त, 2020 से खोलने की अनुमति होगी। इसके आलावा स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 अगस्त तक बंद रहेंगे. राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ व चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया है।
वंदे भारत मिशन के तहत सीमित संख्या में अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा की इजाजत दी गई है. वहीं, मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल पहले की तरह बंद रहेंगे. Unlock 3 में जो भी छूट दी गई है वो कंटेनमेंट जोन से बाहर के लिए है. कंटेनमेंट जोन में पाबंदियां जारी रहेगी.
1 अगस्त से अनलॉक-3 लागू हो जाएगा.