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यूपी में निर्वाचन ड्यूटी के दौरान कोरोना मृतक आश्रितों को अनुग्रह राशि पाने के लिए 15 जून तक करना होगा आवेदन, जानिए पात्रता संबंधी दिशा निर्देश

by NewsPr Today
June 2, 2021
in उत्तर प्रदेश, भारत, राज्य
0
यूपी में निर्वाचन ड्यूटी के दौरान कोरोना मृतक आश्रितों को अनुग्रह राशि पाने के लिए 15 जून तक करना होगा आवेदन, जानिए पात्रता संबंधी दिशा निर्देश
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उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने जनपद के सभी जिलाधिकारियों, पंचायतीराज अनुभाग के जिला पंचायत राज अधिकारियों को पत्र भेजकर दिए गए निर्देशों के क्रम में कोविड -19 से संक्रमित होने की वजह से हुई मृत्यु की दशा में अनुग्रह धनराशि का भुगतान किया जाने के सम्बन्ध में आदेशित किया है।

पत्र में कहा गया है कि सामान्य पंचायत निर्वाचन -2021 में लगे कार्मिकों के निर्वाचन ड्यूटी पर मृत्यु व घायल होने की दशा में ex – gratia ( कृपा पूर्वक किया गया भुगतान) की धनराशि रू.- 15 लाख से बढ़ा कर रू . – 30 लाख की गई है।

तय की गयी समय सीमा

■ भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा भी निर्वाचन ड्यूटी की अवधि की परिभाषा में निर्वाचन कार्य यथा प्रशिक्षण, निर्वाचन, मतगणना व अन्य कार्य तथा इस कार्य पर घर से जाने व लौटने में लगने वाला समय ही रखा गया ।

■ उक्त निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारीगण से ex – gratia भुगतान के प्रस्ताव संस्तुति सहित भेजने हेतु शासन द्वारा अनुरोध किया गया था।

■ पंचायतीराज, निदेशालय द्वारा तैयार पोर्टल पर प्राप्त जिलाधिकारीगण के उपरोक्त विषयक प्रस्तावों तथा उनसे संबंधित अपलोड किए गए अभिलेखों का परीक्षण किया गया। परीक्षण के उपरांत निदेशालय द्वारा कोविड -19 से मृत्यु के 40 प्रस्ताव तथा नॉन कोविड -19 से मृत्यु के 34 प्रस्ताव शासन के निर्देशों के अनुसार सही पाए गए हैं। इन प्रकरणों के परीक्षण से यह स्पष्ट है कि ऐसे कर्मी जो ARO / Sector Magistrate के रूप में ड्यूटी पर लगाए गए थे उनकी कार्य अवधि चूंकि एक माह की थी वही पात्र पाए गए । पोलिंग पर्सनल जिनकी ड्यूटी 2 दिनों के लिए लगती है, उनमें Covid – 19 से मृत्यु ex – gratia की पात्रता के लिए लगभग ना के बराबर है।

कुल 74 कर्मी ही पात्र, बेबसाइट http://shasanadesh.up.gov.in पर देखें पात्रता

■ इस प्रकार सामान्य पंचायत निर्वाचन -2021 में निर्वाचन ड्यूटी में लगे कार्मिकों के मृत्यु की कुल संख्या 74 बनती है तथा इन्हें ex – gratia की देय धनराशि 22.20 करोड़ है । यहाँ यह उल्लेखनीय है कि सामान्य पंचायत निर्वाचन -2015 में निर्वाचन ड्यूटी पर मृतकों की संख्या 81 तथा ड्यूटी के दौरान विकलांगता के 3 प्रकरण थे। कोविड -19 से मृत कर्मी, जो पूर्व के निर्वाचन ड्यूटी की अवधि की परिभाषा में ex – gratia के लिए पात्र पाए गए हैं, उनकी संख्या 40 है। इन 40 कर्मियों के वारिसान को ex – gratia की रू . – 30 लाख की धनराशि के भुगतान की संस्तुति राज्य निर्वाचन आयोग का पत्र विभागीय वेबसाईट http://shasanadesh.up.gov.in पर अपलोड किया जा चुका है । इन कर्मियों को पुनः ex – gratia हेतु इस शासनादेश के क्रम में आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

■ कोविड -19 से मृत्यु की दशा में ex – gratia की धनराशि रू 0 30 लाख होगी, यह निर्णय तो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियत धनराशि के क्रम में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा लिया गया, परन्तु कोविड — 19 की वजह से होने वाले infection – symptoms – hospitalization – death से संबंधित जो disease का nature और behaviour है उसे संज्ञान में लेते हुए निर्वाचन ड्यूटी की अवधि की जो परिभाषा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, जो अव्यवहारिक है।

■ जनपदों से जिलाधिकारीगण द्वारा प्रेषित प्रस्तावों में भी इस तरह के प्रकरण पर मार्गदर्शन माँगा गया है कि कदाचित infection निर्वाचन ड्यूटी के समय हुआ और मृत्यु बाद की तारीख में तो क्या वे ex – gratia के पात्र होंगे। पूर्व के नियमों में इनकी पात्रता नहीं बनती है।

■ दिनांक 20.05.2021 को आयोजित टीम -9 की बैठक में मा 0 मुख्यमंत्री जी द्वारा यह निर्देश दिए गए कि राज्य कर्मी जो निर्वाचन ड्यूटी में लगाए गए थे, और जिन्हें Corona का infection हुआ और कालांतर में उनकी मृत्यु हो गई, उनके परिवार को समुचित मदद निर्वाचन ड्यूटी की अवधि की जो वर्तमान परिभाषा है उसमें नहीं हो पा रही है, अतः राज्य निर्वाचन आयोग व विषय विशेषज्ञों से चर्चा कर इस विषय पर उचित कदम पंचायतीराज विभाग द्वारा उठाया जाए । राज्य सरकार compassionate ground के आधार पर निर्वाचन कार्य में लगाए गए कार्मिकों के हित में कोविड -19 के दृष्टिगत निर्वाचन ड्यूटी की अवधि की परिभाषा में संशोधन आवश्यक समझती है।

कोरोना होने की पुष्टि करेंगे ये तथ्य

■ कोविङ -19 के Infection की वजह से निर्वाचन ड्यूटी पर लगे कर्मी की मृत्यु हुई . इसे स्थापित करने के लिए निम्न -3 तथ्यों को ज्ञात करना महत्त्वपूर्ण हो जाता है :

● ( a ) Date of Infection of covid – 19.

● ( ( b ) Date of test report regarding person being covid positive .

● ( c ) Date of death of person due to covid – 19 .

■ Infection की तिथि, बीमारी के 90 % से अधिक मामलों में asymptomatic होने की वजह से तथा बीमारी के 2-14 दिन के incubation period की वजह से ज्ञात करना लगभग नामुमकिन सा होता है । Testing व report के विषय पर अगर viral load कम है तो antigen test में बीमारी पकड़ में नहीं आती है तथा RT – PCR में भी कतिपय cases में बीमारी detect नहीं हो पाती है । ऐसी परिस्थितियों में Blood Test व C.T. Scan में बीमारी का खुलासा होता है । अतः test की तिथि व test में positive आने अथवा न आने ( false positive / false negative ) के chances भी रहते हैं । अतः Antigen अथवा R.T. – PCR test की तिथि को ex – gratia की पात्रता हेतु एक parameter के रूप में रखने से समाधान नहीं मिलता है । अत : Date of death of patient due to covid – 19 एक conclusive व definitive parameter ex – gratia की पात्रता निर्धारण के लिए हो सकता है । वैसे भी ex – gratia मृत्यु के उपरांत ही देय है, अतः यह date सबसे महत्त्वपूर्ण हो जाता है।

■ Lancet Journal में Published कतिपय Papers / रिपोर्ट्स उदाहरणतः

● ( i ) The natural History, Pathology and clinical manifestation of SARS – Cov – 2 infections, ( By jatin macthi and others ) . एवं

● ( ii ) Clinical course and risk factors for mortality of adult inpatient with covid 19 in wuhan, china a retrospective cohort study ( By Zhou F and others ) निष्कर्ष यह है कि ” almost – all deaths from covid – 19 take place within 28 days of disease onset .

निर्वाचन ड्यूटी से अगले 30 दिन में हुई मृत्यु पर ही होगा भुगतान

■ उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है कि निर्वाचन ड्यूटी की तिथि से 30 दिन के अन्दर covid – 19 से मृत्यु के parameter को ex – gratia भुगतान के लिए माना जाएगा । इससे objective तरीके से लगभग सभी प्रभावित परिवारों को cover किया जा सकता है। कोविड -19 से मृत्यु के साक्ष्य के लिए Antigen / RT – PCR के + ve test report, Blood report a C.T. scan में covid – 19 का infection होना मान्य होगा। कोविड -19 के patient का कतिपय परिस्थितियों में test में negative आने के बाद post covid complication से मृत्यु हो सकती है । यह मृत्यु भी covid – 19 की वजह से ही मानी जाती है । अतः इस श्रेणी के प्रकरण को 30 दिन के अन्दर मृत्यु की दशा में ex – gratia भुगतान के लिए पात्र माना जाएगा।

■ उपरोक्त पैरा -12 के प्रस्ताव पर राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या -3662 / रा 0 नि 0 आ 0 अनु०-3 / 40 नि 0 / 2021 दिनांक 24.05.2021 द्वारा सहमति दी गई है । प्रस्ताव पर अध्यक्ष State Advisory Board on Covid – 19 / निदेशक, एस.जी.पी.जी.आई. द्वारा भी सहमति व्यक्त की गई है।

दिनाँक 15 जून 21 तक URL : 52.172.201.183/P_Election/ElectionDutyExgratia पर करना होगा आवेदन

■ मृतक कर्मी के परिवारजन अथवा कर्मी के विभाग के जनपद स्तरीय अधिकारी द्वारा URL : 52.172.201.183/P_Election/ElectionDutyExgratia पर जाकर ” Apply for exgratia ” ” पर आवेदन किया जा सकता है । आवेदक द्वारा निर्वाचन ड्यूटी आर्डर की प्रति, कोविङ -19 से संक्रमण का प्रमाण – पत्र, मृत्यु प्रमाण – पत्र एवं मृतक का एक फोटोग्राफ आवेदन के साथ अपलोड किया जाएगा। आवेदन दिनांक 15.06.2021 सांयकाल 6.00 बजे तक किया जाएगा ।

■ जिलाधिकारीगण अपने जनपद से सम्बन्धित आवेदन व उसके साथ अपलोड किए गए दस्तावेजों की जांच मौके पर किसी राजपत्रित अधिकारी को भेजकर करायेंगे । उक्त सत्यापन के उपरान्त अपनी संस्तुति उक्त पोर्टल पर अपलोड करेंगे। जिलाधिकारीगण प्राप्त आवेदनों का सत्यापन आवेदन प्राप्ति के साथ ही प्रारम्भ कर सकते हैं तथा सभी आवेदनों के विषय में अपनी संस्तुति दिनांक 22.06.2021 सांय 6.00 बजे तक पोर्टल पर अपलोड करेंगे।

नोडल अधिकारी तुहीना रॉय के पास एकत्र होगी सूचना

■ राज्य स्तर पर पंचायती राज निदेशालय में इस कार्य में आवेदकगण के किसी भी समस्या के निराकरण के लिए मण्डलवार अधिकारी तैनात किए गए हैं, जिनका विवरण संलग्नक -1 पर है। यह अधिकारीगण अपलोड किए जा रहे आवेदन पत्रों तथा अभिलेखों की निरन्तर जांच करते रहेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि अपलोड किया गया अभिलेख पठनीय है । यह अधिकारीगण आवेदक को फोन कर किसी दस्तावेज के अपठनीय या अपूर्ण होने पर वार्ता कर इसे दुरूस्त करायेंगे । प्रतिदिन प्राप्त होने वाले आवेदनों की संख्या सुश्री तुहीना रॉय, नोडल अधिकारी, अलीगढ़ द्वारा संकलित कर निदेशक, पंचायती राज तथा शासन को Whatsapp के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा । इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संदर्भित प्रकरण में उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रतिलिपि प्रेषितः

◆ समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

◆ सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश।

◆ समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

◆ निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

Tags: News in Hindi
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