उत्तर प्रदेश स्कूल शिक्षा महानिदेशक ने बेसिक शिक्षा के प्रमुख सचिव को पत्र भेजकर उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के पारस्परिक अन्त:जनपदीय स्थानान्तरण के सम्बन्ध में पत्र भेजा है।
महानिदेशक द्वारा भेजे गए पत्र में कहा गया है कि सूच्य है कि बेसिक शिक्षा अनुभाग-5 के शासनादेश के माध्यम से उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु अन्तःजनपदीय स्थानान्तरण / समायोजन के सम्बन्ध में निर्देश निर्गत किये गये हैं।
हाइलाइट्स:
- शैक्षिक सत्र में 02 बार (ग्रीष्म अवकाश एवं शीत अवकाश के दौरान ) होंगे स्थानांतरण
- पारस्परिक स्थानांतरण में प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के मध्य भाषा / विज्ञान / गणित की नहीं होगी बाध्यता।
- उच्च प्राथमिक शिक्षकों के समान पद समान विषय के आधार पर होंगे स्थानांतरण
- पारस्परिक स्थानांतरण के आवेदन के बाद संशोधन का नहीं मिलेगा मौका
- NIC द्वारा विकसित पोर्टल पर पारस्परिक स्थानान्तरण मॉड्यूल के तहत करना होगा आवेदन
- स्थानांतरण के बाद 7 दिनों के अंदर ग्रहण करना होगा कार्यभार
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को अपने निवास स्थान / विकास खण्ड / जनपद से अधिक दूरी पर तैनात होने के कारण उन्हें विद्यालय आने-जाने में असुविधा का सामना करना पड़ता है।
शिक्षकों की पारिवारिक परिस्थितियों, बीमारी एवं अन्य कारणों से मा० जनप्रतिनिधियों, जनता दर्शन, आई०जी०आर०एस० विभिन्न शैक्षिक संगठनों तथा शिक्षकों के माध्यम से प्रायः पारस्परिक स्थानान्तरण हेतु अनुरोध किया जाता रहा है पारस्परिक स्थानान्तरण से जहां एक ओर छात्र अध्यापक अनुपात पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा वहीं अध्यापकों द्वारा सुगमता एवं रूचिपूर्ण ढंग से पठन पाठन कार्य को सम्पादित किया जा सकेगा।
परिषदीय विद्यालय में शिक्षकों के पारस्परिक स्थानान्तरण हेतु निम्नवत समिति प्रस्तावित है
1- पारस्परिक स्थानान्तरण प्रक्रिया लिए जनपद स्तर पर निम्नवत समिति होगी-
क- अध्यक्ष : प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान
ख- सदस्य : जिला विद्यालय निरीक्षक
ग- सदस्य-सचिव : जिला शिक्षा अधिकारी
घ- सदस्य : वित्त एवं लेखाधिकारी (बेसिक)
2- शिक्षकों के पारस्परिक स्थानान्तरण एक शैक्षिक सत्र में 02 बार (ग्रीष्म अवकाश एवं शीत अवकाश के दौरान ) किये जा सकेंगें परन्तु शिक्षकों द्वारा शैक्षिक सत्र के दौरान ऑन-लाइन आवेदन कभी भी किया जा सकेगा। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा भी शिक्षकों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में यह अभिमत व्यक्त किया गया है कि शैक्षिक सत्र गतिमान रहने के दौरान स्थानान्तरण होने पर विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
3- प्राथमिक विद्यालय तथा संविलित विद्यालय के प्राथमिक अनुभाग में अध्ययनरत कक्षावार बच्चों हेतु तैनात अध्यापकों के लिए विषयवार वर्गीकरण (Subject Mapping) नहीं किया जाता है अतः पारस्परिक स्थानान्तरण हेतु प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के मध्य भाषा / विज्ञान / गणित की बाध्यता नहीं होगी।
4- उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षावार बच्चों हेतु विषयवार वर्गीकरण (Subject Mapping) होने के कारण विषयवार शिक्षकों की तैनाती की जाती है। ऐसे शिक्षकों के द्वारा बच्चों को कक्षाओं में विषयवार पढ़ाने के निरन्तर अभ्यास के कारण उनकी कार्यकुशलता एवं दक्षता विकसित हो जाती है, जिसका शिक्षा की गुणवत्ता पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है।
शिक्षा की गुणवत्ता में निरन्तर वृद्धि हो सके, इसलिए समान विषय हेतु समान विषय वाले शिक्षकों की उपलब्धता आवश्यक है। अतः उच्च प्राथमिक विद्यालयों में तैनात शिक्षकों के पारस्परिक स्थानान्तरण हेतु समान पद एवं समान विषय होने के स्थिति में ही स्वीकार्य किए जायेगें।
5- पारस्परिक स्थानान्तरण के लिए निम्नलिखित श्रेणियाँ ही अनुमन्य है :-
क- प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय का प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय ।
ख- प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय का सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय।
ग- सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय का सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय |
घ- सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय का सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय ।
ड़.- प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय का प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय |
च – उपरोक्त मानक संविलियन वाले विद्यालयों पर भी इन्हीं श्रेणियों में अनुमन्य होगें ।
6- पारस्परिक स्थानान्तरण ग्रामीण सेवा संवर्ग से ग्रामीण सेवा संवर्ग के अध्यापकों तथा नगर सेवा संवर्ग से नगर सेवा संवर्ग के अध्यापकों के मध्य अनुमन्य होंगे।
7- बेसिक शिक्षा परिषद के अर्न्तगत कार्यरत शिक्षकों के शास्वत पारस्परिक स्थानान्तरण किये जा सकेंगे।
8- एन०आई०सी० द्वारा विकसित बेबसाइट पर पारस्परिक स्थानान्तरण हेतु इच्छुक शिक्षकों के लिए आवेदन के पूर्व उनके सम्पूर्ण विवरण को भरने हेतु एक प्रपत्र विकसित किया जायेगा. जिरो अन्य शिक्षक भी देख सकें, ताकि शिक्षक आपस में एक दूसरे के विवरण के आधार पर भली-भाँति परिचित हो सके तथा अपना सही आवेदन कर सकें।
9- अंतः- जनपदीय पारस्परिक स्थानान्तरण हेतु इच्छुक शिक्षकों द्वारा आपसी विचार विमर्श से हुई सहमति के फलस्वरूप दोनों शिक्षकों के आवेदन पत्र संबंधी पात्रता / अपात्रता के सम्बन्ध में सम्बन्धित विकास खण्ड के खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापन के उपरान्त आख्या जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को अग्रसारित करेगें। जनपद पर गठित समिति द्वारा संस्तुत किए जाने के पश्चात पोर्टल के माध्यम से ऑन-लाइन स्थानान्तरण आदेश निर्गत किए जा सकेगें ।
10- अंत:जनपदीय पारस्परिक स्थानान्तरण के फलस्वरूप स्थानान्तरित शिक्षकों को समान अवधि में एक दूसरे स्थल पर कार्यमुक्त / तैनाती आदेश जारी करने की कार्यवाही सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारियों द्वारा अनिवार्य रूप से की जायेगी।
11- आवेदन पत्र में शिक्षक द्वारा भरी गई प्रविष्टियों में की गयी त्रुटि के लिए वे स्वयं उत्तरदायी होगें तथा अन्तिम रूप से सबमिट (Submit) किये गये आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार का संशोधन / परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा।
12- पारस्परिक स्थानान्तरण के फलस्वरूप स्थानान्तरित होने वाले शिक्षकों को प्रत्येक दशा में आदेश निर्गत होने के 07 कार्य दिवस के अन्दर विद्यालय में अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण करना होगा।
13- शिक्षकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन एन०आई०सी० द्वारा विकसित पोर्टल पर विकसित पारस्परिक स्थानान्तरण मॉड्यूल के अन्तर्गत ही स्वीकार किये जायेंगे। मैनुअल आवेदन पत्र (रजिस्टर्ड / स्पीड पोस्ट, कोरियर दस्ती आदि) स्वीकार नहीं किये जायेंगे। पारस्परिक स्थानान्तरण की प्रक्रिया में दोनो अध्यापकों को एक दूसरे के कार्यरत विद्यालय में पदस्थापित किया जायेगा ।