गौरतलब है कि BEO बिजनौर द्वारा 16 सितम्बर के अपने आदेश में कहा गया कि निरीक्षण के दौरान पाया गया कि शिक्षक कर्मचारी विद्यालय समय में अपने पाल्यों (बच्चों)को देखरेख हेतु साथ में लेकर आते हैं जिससे शिक्षण और विभागीय कार्य दोनों प्रभावित होते हैं ऐसा पाए जाने पर संबंधित के ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खण्ड शिक्षा अधिकारी का यह आदेश सोशल मीडिया पर वायरल हो गया जिस पर शिक्षक समूह द्वारा कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की गई थी।
तीन दिन गुजर जाने के बाद जब मामला जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जयकरन यादव के संज्ञान में आया तब उन्होंने BEO किरतपुर बिजनौर के उक्त आदेश को निरस्त करते हुए जिला कार्यालय से विभागीय आदेश दिया।
BSA बिजनौर के द्वारा दिये गए आदेश में कहा गया कि खण्ड शिक्षा अधिकारी किरतपुर बिजनौर के द्वारा विकास खण्ड किरतपुर के प्राथमिक- उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत समस्त प्रधानाचार्य, इंचार्ज प्रधानाचार्य , सहायक अध्यापक, शिक्षमित्र व अनुदेशक द्वारा विद्यालय समय में अपने पाल्यो ( बच्चों ) को विद्यालय की शिक्षण व्यवस्था एवं विभागीय कार्य में व्यवधान उत्पन्न होने के दृष्टिगत अपने साथ विद्यालय में लाने पर रोक लगाई गई है । उक्त आदेश को एतद्द्वारा समुचित न पाते हुये तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है । बेसिक शिक्षा विभाग महिला शिक्षिकाओं व बच्चों के प्रति पूर्णतयाः संवेदनशील है।
BSA जयकरन यादव द्वारा सूचनार्थ हेतु इस आदेश की प्रतिलिपि महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ, जिलाधिकारी महोदय बिजनौर, मुख्य विकास अधिकारी बिजनौर , शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ, सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज , मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक मुरादाबाद व समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी जनपद बिजनौर को भी प्रेषित की।