इनकम टैक्स रिटर्न 2023 (ITR): केंद्र सरकार द्वारा लिए जाने वाला आयकर (इनकम टैक्स) वह कर है जो सरकार करदाताओं की वार्षिक आय पर आय में से लेती है। आयकर सरकारों के अधीन सभी संस्थाओं द्वारा उत्पन्न वित्तीय आय पर लागू होता है।
How to save income tax?
आयकर के नियम के अनुसार इनकम टैक्स स्लैब में आने वाला प्रत्येक व्यवसाय और करदाताओं को कर देने के लिए हर साल एक आयकर रिटर्न फाइल करना होता है। यह रिटर्न करदाता अपनी आय में से सभी प्रकार की गई सेविंग को दिखाते हुए देता है। और जो करदाता टैक्स सेविंग नहीं दिखाते उन्हें टैक्स स्लैब के अनुसार सरकार को टैक्स देना होता है। तो आइए देखते हैं की आयकर रिटर्न दाखिल करने से पहले आप किन बचत के माध्यम से अपने आयकर सीमा को कर मुक्त कर सकते हैं।
इनकम टैक्स बचाने का सबसे अच्छा तरीका 80C के तहत होने वाली बचत है लेकिन इन सारी बचत योजनाओं को केवल ₹1,50,000 तक के दायरे तक ही दिखाया जा सकता है मतलब ITR में छूट सिर्फ 1.5 लाख रुपए तक ही मान्य है।
Save income tax with savings schemes
ऐसे में दूसरे विकल्पों के माध्यम से भी निवेश करके टैक्स की बचत की जा सकती है।इनकम टैक्स के सेक्शन 80C में अधिकतम 1,50,000 के अलावा नीचे दी गई बचत के माध्यम से आप अपना टैक्स बचा सकते हैं…
* नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) …
* हेल्थ इंश्योरेंस (80D) …
* एजुकेशन लोन (80E) …
* होम लोन का ब्याज (सेक्शन 24) …
* पहली बार घर खरीदने पर (80EE) …
* HRA (80GG) …
* सेविंग बैंक ब्याज (80TTA) …
* दिव्यांग मेडिकल खर्च (80DD)…
Ways to show savings in income tax:
नीचे दिए गए आयकर फॉर्म में निम्नलिखित धाराओं में छूट प्रदान होगी जिसमें प्रत्येक रसीद की GST घटाकर ही धनराशि जोड़ना हैं
1- 80C अधिकतम 150000/= यदि बच्चों की फीस रसीद लगा रहे है तो उसपर स्पष्ट रूप से Tution fee (शिक्षण शुल्क) लिखा होना चाहिए। अधिकतम 2 बच्चों की फीस रशीद दिखाई जा सकती।
2- 80CCD1 अधिकतम 50000/=
यदि आपका अंशदान 50000 से ज्यादा है तो बाकी की धनराशि 80C में जोड़ सकते हैं।( 80C में अधिकतम धनराशि 150000 ही दिखाई जा सकती है।)
3 – 80 Cdd 1B सरकार द्वारा प्राप्त 14% अंशदान यदि (वार्षिक आय) में जुड़ा है तो पूरा अंशदान NPS की धनराशि घटा देना है।
4 – मेडिकल बीमा अधिकतम 25000 ही घटेगा।
5 – 80U विकलांग व्यक्तियों की छूट( विकलांग प्रमाण पत्र जरूरी है) 75000/125000 जो लागू हो वही घटेगा।
6 – 80DDB मेडिकल ट्रीटमेंट गम्भीर बीमारी में, अधिकतम 40000 तक स्वयं या माता/पिता/पत्नी/बच्चों पर। कैश मेमो,Form 10-I/10-IA एवं डॉ. का पर्चा जरूरी है।
7 – सरकार द्वारा प्राप्त HRA की छूट के लिए जिसमे की (आपकी 12 महीनों की (बेसिक पे +महगाई भत्ता ) का 10% निकालने पर जो धनराशि आये में से मकान मालिक को दिया गया किराया घटा दें,जो धनराशि कम होगी वही छूट मे मिलेगी।
उपरोक्तानुसार यदि HRA कम है तो वही घटेगा -अथवा दिया गया मकान किराया कम है तो ये घटेगा ।
जैसे–
बेसिक पे साल भर की 500000+ महंगाई साल भर की 50000=550000 का 10% =55000
प्राप्त HRA 20000
आप द्वारा दिया गया साल भर का किराया 80000
तो 80000-55000=25000
25000 ज्यादा है प्राप्त HRA 20000 से इसलिए प्राप्त HRA 20000 घटेगा।
मकान किराया रसीद एवं Form 12BB लगाना होगा।
8 – होम लोन का ब्याज
(वित्त वर्ष 2022-23 बैंक का स्टेटमेंट लगाना होगा)
9 – बच्चों की पढ़ाई का लोन का ब्याज स्टेटमेंट लगाना होगा।
नोट-:वित्त वर्ष 2022-23 में बनी रशीद ही लगाएं।
Note: एनपीआर मीडिया आयकर बचत की धाराओं से संबंधित इस कैलकुलेटेड मैसेज की 100 प्रतिशत सत्य होने की पुष्टि नहीं करता है। आप भी अपना आयकर रिटर्न किसी विशेषज्ञ की सलाह लेकर दाखिल कर सकते हैं।