फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बयान जारी कर इसकी जानकारी दी है। मिनिस्ट्री ने बताया है, ” आकलन वर्ष 2021-2022 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख पहले 31 जुलाई थी। इसे पहले बढ़ाकर 30 सितंबर किया गया। अब एकबार फिर इस डेडलाइन को बढ़ाकर 31 दिसंबर 2021 कर दिया गया है।” मतलब ये कि अब आप 31 दिसंबर तक ITR फाइल कर सकते हैं।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने इस फैसले की जानकारी एक ट्वीट करके दी है।
On consideration of difficulties reported by the taxpayers in filing of Income Tax Returns(ITRs) & Audit reports for AY 2021-22 under the ITAct, 1961, CBDT further extends the due dates for filing of ITRs & Audit reports for AY 21-22. Circular No.17/2021 dated 09.09.2021 issued. pic.twitter.com/FXzJobLO2Q
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) September 9, 2021
आपको बता दें कि इनकम टैक्स पेयर्स को अपन आय के आधार पर रिटर्न दाखिल करना होता है। इसके लिए सात तरह के फटर्म होते हैं, टैक्सपेयर्स को अपनी इनकम के आधार पर निर्धारित फॉर्म को चुनकर अपन आय की जानकारी देनी होती है। इनकम टक्स रिटर्न के फॉर्म में गलत जानकारी भरना आपकी मुश्किल बढ़ा सकता है। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते वक्त आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे अपनी आय के आधार पर सही आईटीआर फॉर्म का चुनाव , सही जानकारी को भरना, अन्य आय स्त्रोतों की जानकारी भरना, अपन बैंक से जुड़ी जानकारी, जैसे नाम, खाता आईएफएस कोड की जानकारी भरना। बैंक खाते की जानकारी सही से भरना जरूरी है, क्योंकि रिटर्न की रकम उसी बैंक खाते में जमा होती है।