म्यूचुअल फंड नियमों के उल्लंघन के लिए एसबीआई, (SBI) एलआईसी (LIC) और बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank Of Baroda) पर सेबी ने 10-10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.
दरअसल, सेबी ने अपनी जांच में पाया कि एसबीआई, एलआईसी और बैंक ऑफ बड़ौदा क्रमश: एसबीआई म्यूचुअल फंड, एलआईसी म्यूचुअल फंड और बड़ौदा म्यूचुअल फंड के प्रायोजक हैं. इनके पास इन म्यूचुअल फंड में 10-10 प्रतिशत से अधिक की हिस्सेदारी है.
इसके अलावा एलआईसी, एसबीआई और बीओबी यूटीआई एएमसी के भी प्रायोजक हैं. इनके पास संपत्ति प्रबंधन कंपनी (एएमसी) और यूटीआई एमएफ की न्यासी कंपनी में अलग से 10-10 प्रतिशत से अधिक की हिस्सेदारी है. सेबी ने कहा कि यह म्यूचुअल फंड नियमों के अनुरूप नहीं है.