देश में नए मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है ऐसा इसलिए क्योंकि मोटर व्हीकल एक्ट में सरकार के द्वारा जुर्माने की राशि को उच्च स्तर तक बढ़ा दिया गया जिससे लोगों के द्वारा ट्रैफिक रूल टूटने के बाद यह काफी महंगा साबित हो रहा है।
ऐसे ही गुड़गांव में शराब पीकर ट्रैक्टर चलाने और पूरे कागजात ना होने पर एक ड्राइवर पर 59 हजार का चालान कटा था जबकि गुड़गांव में ही दिल्ली के एक शख्स का 23 हजार का चालान कटा था जिसके स्कूटी की कीमत ही 15 हजार रुपए थी।
ऐसी विषम परिस्थिति आने पर मोटर व्हीकल एक्ट में ट्रैफिक के दौरान आपको अपने अधिकार, नियम और कर्तव्य की जानकारी होनी चाहिए जिससे आप किसी भी प्रकार से भारी-भरकम जुर्माना देने से बच सकें।
नीचे दी गई खबर में आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई जा रही हैं जिसकी अपनाकर आप चालान जैसी स्थिति से बच सकते हैं।
ट्रैफिक पुलिस के द्वारा चालान से बचने के लिए कौन-कौन से दस्तावेज आपके लिए आवश्यक हैं और किन दस्तावेजों को आप घर पर रख सकते हैं इसकी भी जानकारी हम आपको देंगे। साथ ही इसके अलावा डिजिटल लॉकर में रखे दस्तावेजों को ट्रैफिक पुलिस मानेगी या नहीं और अगर उन्होंने कोई रूल तोड़ा है, तब डिजी लॉकर उनके काम आएगा या नहीं? ऐसे में कई सवालों के जवाब जानने के लिए आप नीचे दी हुई खबर को पूरा पढ़ें।
What are safety rules on the road?
1. जब भी आपका चालान कट रहा हो तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि ट्रैफिक पुलिस के पास उनकी चालान बुक या फिर ई-चालान मशीन है या नहीं क्योंकि इन दोनों में से अगर उनके पास कुछ भी नहीं है तो आपका चालान नहीं काटा जा सकता है।
What are basic traffic rules?
2. ट्रैफिक रूल्स का हवाला देकर ट्रैफिक पुलिस के जवान आपको परेशान नहीं कर सकते और ना ही आपसे गलत व्यवहार कर सकते हैं बशर्ते ट्रैफिक नियमों को फॉलो करना बहुत जरूरी है। बता दें कि वाहन चेकिंग के समय ड्राइविंग लाइसेंस और पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट ( पीयूसी सर्टिफिकेट )ओरिजनल होना जरूरी है, जबकि आरसी और इंश्योरेंस की आप फोटोकॉपी भी साथ रख सकते हैं।
3. चालान काटते समय ट्रैफिक जवान का यूनिफार्म में रहना बहुत जरूरी है।उनकी यूनिफॉर्म पर बकल नंबर और ट्रैफिक जवान का नाम भी लिखा होना चाहिए।अगर ये दोनों ट्रैफिक पुलिस के पास नहीं हैं तो आप उनसे पहचान पत्र दिखाने को कह सकते हैं। इसके बावजूद यदि ट्रैफिक जवान पहचान पत्र दिखाने से मना करता है तो आप अपने मोटर व्हीकल के दस्तावेज दिखाने के लिए मना कर सकते हैं।
4. विशेष बात यह है कि ट्रैफिक पुलिस का हेड कॉन्सटेबल बतौर जुर्माना आपके ऊपर केवल 100 रुपये का ही फाइन कर सकता है। इससे अधिक का फाइन सिर्फ ट्रैफिक ऑफिसर ( ASI )या फिर SI कर सकता है।
Most important rule of the road?
5. ट्रैफिक रूल्स के अगेंस्ट यदि आपका चालान कटा और मौके पर आपके पास चालान देने के लिए पैसे नहीं है तो आप यह फाइन बाद में भी दे सकते हैं। इस दशा में आपको कोर्ट चालान जारी किया जाएगा जिसमें आपको एक तारीख दी जाएगी और आप उस तारीख पर जाकर कोर्ट में चालान जमा कर सकते हैं परंतु इस स्थिति में ट्रैफिक अधिकारी आपका ड्राइविंग लाइसेंस अपने पास रख सकता है।
What is the new traffic rules in India?
6. सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट के नियम 139 के तहत वाहन चालक को सारे दस्तावेज पेश करने के लिए 15 दिन का समय दिया जाएगा।इसके अलावा मोटर व्हीकल कानून 2019 की धारा 158 के तहत कोई दुर्घटना होने या किसी विशेष मामलों में इन दस्तावेजों को दिखाने का समय 7 दिन का होता है।
7. सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स के मुताबिक अगर आप ट्रैफिक पुलिस के द्वारा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस और परमिट सर्टिफिकेट मांगने पर नहीं दिखाते, तो यह जुर्म की श्रेणी में नहीं आता। इसके बाद भी अगर पुलिस के द्वारा दस्तावेज तत्काल नहीं दिखाने पर चालान कटता है तो आपके पास कोर्ट में इसे खारिज कराने का विकल्प रहता है।
8. ट्रैफिक रूल्स नियमों के दौरान यदि आपको सड़क पर कभी भी ट्रैफिक पुलिस द्वारा रोकने का निर्देश दिया जाता है तो यह आपका दायित्व है कि बिना बहस करे आप रुकें और मौजूद अफ़सर द्वारा कागज़ात मांगने गए उन्हें अवश्य दिखाएं हालांकि यह आवश्यक नहीं कि ड्राइविंग लाइसेंस के अलावा आप उन्हें कोई और कागज़ात दिखाएं।
9. ट्रैफिक रूल्स नियमों के तहत सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रैफिक पुलिस को आपकी गाड़ी की चाबी छीनने का कोई अधिकार नहीं है साथ ही अगर आपकी गाड़ी सड़क के एक किनारे पर खड़ी है तो क्रेन उसे तब तक नहीं उठा सकती जब तक आप गाड़ी के अंदर बैठे हैं।
10. दूसरी बात यह है कि अगर ट्रैफिक नियम को तोड़ने के बाद ट्रैफिक पुलिस के द्वारा आपको हिरासत में लिया जाता है तो ट्रैफिक पुलिस को हिरासत में लेने के 24 घंटे के अंदर कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना आवश्यक है।
11. मोटर वाहन अधिनियम के सेक्शन 130 के तहत किसी भी सार्वजानिक स्थान पर वर्दी पहने हुए ट्रैफिक अधिकारी के द्वारा दस्तावेज मांगने पर मोटर चालक को कागज़ात दिखाने होंगें। यह आप पर निर्भर करता है कि आप कागज़ात अफ़सर को सौपें या फिर नहीं। आपको कागजात सिर्फ दिखाने होंगें न कि सौंपने होंगे।
12. ट्रैफिक रूल्स के मुताबिक कभी भी पुलिस की अवैध मांगों को पूरा नहीं करना चाहिए विशेषकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली। फिर भी यदि कोई कॉन्स्टेबल या अधिकारी आपसे अवैध रूप से रुपयों की मांग करता है तो आप उसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से कर सकते हैं।
13. अगर वाहन चेकिंग से संबंधित सभी दस्तावेज आप डिजिलॉकर या एम परिवहन ऐप में रखे हुए हैं और ट्रैफिक पुलिस किसी वजह से रोक लेकर चेक करती है ऐप में रखे हुए वो डॉक्युमेंट्स ट्रैफिक अधिकारी को दिखाने के लिए मान्य होंगे।
हालांकि सबसे सुखद पूर्ण बात यह है कि जब भी आप घर से यात्रा के लिए निकलते हैं तो आपको ट्रैफिक रूल्स के नियमों का पूरी तरह से पालन करना चाहिए जिससे आपको किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना ना करना पड़े और अगर आप ट्रैफिक रूल्स के नियमों का पालन नहीं करते हैं तो नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है।