Election Commission’s guideline in UP assembly elections: चुनाव में मतदान कर्मियों के लिए निर्वाचन आयोग ने गाइडलाइन जारी की है इसमें दिए गए दिशा निर्देश के बिना मतदान कर्मी चुनाव ड्यूटी नहीं कर सकते। जानें ,क्या है गाइडलाइन में …
• चुनाव आयोग के दिशा-निर्देश के अनुसार कोई भी मतदान कर्मी एवं मतगणना एजेंट को मतदान व मतगणना हाल में बगैर मास्क प्रवेश नहीं मिलेगा।
• किसी भी व्यक्ति जिसे कोरोना के दोनों टीके नहीं लगे होंगे उसे मतगणना हाल में प्रवेश नहीं मिलेगा।
• विधान सभा चुनाव में ड्यूटी करने वाले सभी अधिकारियों व कर्मियों को हर हाल में कोरोना से बचाव लिए टीके की दोनों डोज लगानी जरूरी हैं।
• भारत निर्वाचन आयोग ने इसके विस्तृत दिशा-निर्देश भेज दिए हैं। कोरोना संक्रमण के साये में हो रहे विधान सभा चुनाव में शामिल हर व्यक्ति को फेस मास्क पहनना जरूरी होगा।
• चुनाव से संबंधित हर गतिविधि में शारीरिक दूरी के मानक का सख्ती से पालन करवाया जाएगा।
• अगर ऐसे किसी व्यक्ति को टीके की एक ही खुराक लगी है तो उसे अपनी 48 घंटे पहले की आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट दिखानी होगी।
• नामांकन, मतदान, मतगणना स्थल के प्रवेश द्वार पर थर्मल स्कैनर और सैनिटाइजर की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।
• पोलिंग पार्टियों व सुरक्षा बलों के वाहनों के आवागमन में कोविड गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
• जिला स्तरीय स्वास्थ्य अधिकारी बतौर नोडल अधिकारी बनाए जाएंगे। यह हर विधान सभा क्षेत्र में तैनात किए जाएंगे।
• कोरोना संक्रमण रोकने के सभी जरूरी उपायों की निगरानी करेंगे।
• इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट को संचालित व उनकी आवश्यक मरम्मत आदि करने वाले सभी तकनीकी कार्मिक ग्लव्स पहन कर ही कार्य करेंगे।
• चुनाव सामग्री के वितरण के लिए बड़े हाल या खुले स्थान पर ही किया जाएगा।
• हर मतदान कर्मी व सुरक्षा कर्मी को मास्क, सैनिटाइजर, फेसशील्ड और ग्लव्स अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाए जाएंगे।