कार्यवाहक बेसिक शिक्षा अधिकारी डायट प्राचार्य ने पत्र द्वारा अवगत कराया है कि नवनियुक्त शिक्षकों को विद्यालयों का आवंटन किया जाना है जिसमें समस्त दिव्यांग एवं महिला अभ्यर्थियों से आनलाईन साफ्टवेयर पर विकल्प चयनित कर तथा अन्य पुरूषों को तैनाती नियमावली 2000 ( अद्यतन संशोधित 2010 ) के अनुसार आनलाईन प्रकिया में साफटवेयर के माध्यम से विद्यालय आवंटित किया जाना हैं
समस्त दिव्यांग एवं महिला अभ्यर्थियों को तयशुदा शेड्यूल के अनुसार विद्यालयों के विकल्प दिये जाने हेतु कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी लखीमपुर खीरी में अनिवार्य रूप से उपस्थित होना है।
अनुपस्थिति की दशा में विद्यालय आवंटित नहीं किया जायेगा। आदेश में साफ कहा गया है कि समस्त अभ्यर्थी कोविड -19 के संकमण को ध्यान में रखते हुये यथासम्भव विद्यालय आवंटन स्थल पर अकेले आयेंगें एवं मास्क व सेनेटाईजर का प्रयोग अनिवार्य रूप से करेंगे एवं सामाजिक दूरी के मानकों का पालन करते हुये ही काउन्सलिंग में प्रतिभाग करेंगें।
मेडिकल पर है बेसिक शिक्षा अधिकारी
चूँकि लखीमपुर खीरी के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बुद्ध प्रिय सिंह चिकित्सीय अवकाश पर है अतः नवनियुक्त शिक्षकों के स्कूल आवंटन की प्रक्रिया कार्यवाहक BSA प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के निर्देशन में संपन्न होगी।
स्कूल आवंटन का शेड्यूल कार्यक्रम निर्धारित
स्कूल आवंटन को लेकर व्यवस्था बनाये रखने के लिए शिक्षकों को तय शेड्यूल कार्यक्रम के अनुसार प्रतिभाग कर स्कूल लॉक करना है।शेड्यूल इस प्रकार है
कार्यक्रम अभ्यर्थियों का विवरण
01.
दिनांक : 27-10-2020 –
दिव्यांग महिला अभ्यर्थी समय : 10.30 बजे से 11.00 बजे तक।।।
02. दिनांक :27-10-2020
:दिव्यांग पुरुष अभ्यर्थी : 11.00 बजे से 1.00 बजे तक
03. दिनांक :27-10-2020 :
अन्य महिलायें मुख्य सूची कमांक 176
: 1.00 बजे से 5 बजे सायं तक
04 : दिनाँक 28-10-2020 को…
अन्य शेष महिलायें 177 से अन्त तक
:
11 बजे से क्रमशः आवंटन समाप्ति तक
दस्तावेज़ ,जो साथ लाने है,,,
आदेश में कहा गया है कि समस्त अभ्यर्थियों को अपने साथ मूल नियुक्ति पत्र व मूल पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा अन्यथा विद्यालय आवंटन हेतु प्रवेश नहीं दिया जायेगा । अपने निर्धारित स्लाट पर उपस्थित न होने की दशा में सम्बन्धित अभ्यर्थियों का विद्यालय आवंटन हेतु उनके वर्ग में सबसे अन्त में ही मौका जाएगा । अतः समस्त अभ्यर्थी निर्धारित समय पर अनिवार्य रूप से उपस्थित हों ।