उत्तर प्रदेश शासन में मुख्य सचिव, दुर्गा शंकर मिश्र ने उत्तर प्रदेश शासन के समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव व सचिव को पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के सापेक्ष पदोन्नति चयन की कार्यवाही दिनांक 30 सितम्बर, 2022 तक सम्पन्न कराये जाने हेतु आदेश दिया है।
आदेश में कहा गया है कि 01 जुलाई, 2022 वर्ष 2022-23 प्रारंभ हो जायेगा। सरकारी सेवाओं में पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों सापेक्ष पूरे चयन वर्ष (01 जुलाई से 30 जून तक) चयन की बैठके आयोजित की जाती है। इससे पदोन्नति के पदों को भरने में अनावश्यक विलम्ब होने से जहां कार्य प्रभावित होते है, वहीं दूसरी ओर संबंधित कार्मिकों को समय से पदोन्नतियां प्राप्त न होने के कारण उनके मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है इसलिए चयन वर्ष 2022-23 (01 जुलाई से 30 जून तक) की पदोन्नति से भरी जाने वाली समस्त रिक्तियों की गणना कर ली जाय।
इसके अलावा विभागाध्यक्ष एवं विभागाध्यक्ष से ठीक एक पंक्ति नीचे के ऐसे पदों जिन्हें मुख्य सचिव की अध्यक्षता में चयन समिति का गठन करके कार्मिक विभाग के माध्यम से भरा जाना है उनके चयन का प्रस्ताव कार्मिक विभाग को विलम्बतम् 31 जुलाई, 2022 तक अवश्य उपलब्ध करा दिये जाये। अन्यथा की स्थिति में विलम्ब से प्रस्ताव प्रेषित किये जाने पर संबंधित विभाग के यथा स्थिति अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव को विलम्ब के कारणों को स्पष्ट करना होगा।
आदेश में कहा गया है कि ऐसे पदों जिनके सापेक्ष शासन स्तर पर अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव की अध्यक्षता में चयन समिति का गठन करके चयन की कार्यवाही की जाती है, उन्हें दिनांक 30 सितम्बर, 2022 तक अवश्य पूर्ण कर लिया जाय।
30 सितम्बर, 2022 तक पूर्ण हो प्रक्रिया
साथ ही ऐसे पदों जिन पर विभागाध्यक्ष / अधीनस्थ नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा चयन की कार्यवाही की जाती है, उन्हें भी अभियानबद्ध तरीके से दिनांक 30 सितम्बर, 2022 तक पूर्ण कर लिया जाय।
आदेश का कड़ाई से हो पालन
कहा गया कि उपरोक्त निर्देशों का प्रत्येक स्तर पर अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। समयान्तर्गत अनुपालन सुनिश्चत न होने की दशा में संबंधित उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध उनके नियन्त्रक अधिकारी के स्तर से कार्यवाही भी सुनिश्चत की जाय।