सुप्रीम कोर्ट ने पालघर में दो साधुओं समेत 3 व्यक्तियों की पीट-पीटकर हत्या करने के मामले में महाराष्ट्र सरकार से पुलिसकर्मियों के खिलाफ जांच और इस संबंध में की गई कार्रवाई के बारे में कोर्ट को अवगत कराने की बात कही, साथ ही मामले में दायर आरोप-पत्रों की एक प्रति भी मांगी
Supreme Court asks Maharashtra govt to bring on-record the details of inquiry against police personnel & action taken against them in Palghar incident. Court also asks the state govt to bring on-record the chargesheets filed in incident. Matter posted for hearing after 3 weeks. pic.twitter.com/O3qB2BV9cY
— ANI (@ANI) August 6, 2020
बता दें कि, इस मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) या राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सौंपने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में तीन याचिकाएं दाखिल की गई हैं, जिनपर सर्वोच्च अदालत सुनवाई कर रही है. इस मामले की जांच कर रही महाराष्ट्र पुलिस ने सर्वोच्च अदालत में अपना जवाब भी दाखिल कर दिया है.
महाराष्ट्र पुलिस ने पालघर मॉब लिंचिंग केस की जांच सीबीआई या एनआईए को सौंपने का विरोध किया है. पुलिस ने कहा है कि अभी जांच चल रही है. हम जांच की डिटेल सार्वजनिक नहीं कर सकते. महाराष्ट्र पुलिस ने जांच की डिटेल भी सीलबंद कर सर्वोच्च अदालत में दाखिल कर दी है. सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई गुरुवार को होगी.
लॉकडाउन के दौरान 16-17 अप्रैल की रात अपने गुरू के ब्रह्मलीन होने की खबर सुनकर गुजरात जा रहे दो साधुओं की चालक समेत भीड़ ने पीट-पीटकर हत्या कर दी थी. पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर 100 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया था. पुलिसकर्मियों के सामने घटी इस घटना में लापरवाही सामने आने पर कई पुलिसकर्मियों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई भी हुई थी.