सरकारी कर्मचारियों के लिए योगी सरकार ने बदला नियम, प्रमोशन के लिए जरूरी होगा यह काम
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने गवर्नमेंट सर्विसेस में होने वाले प्रमोशन के नियमों में बदलाव किया है। बताया जा रहा है कि अब प्रमोशन के लिए आखिरी 5 साल में 36 महीने की गोपनीय प्रविष्टि पूरा होना आवश्यक है। इसके कंप्लीट न होने पर प्रमोशन के बारे में नहीं सोचा जा सकता। मुख्य सचिव आर के तिवारी ने इस बारे में सभी विभागों को आदेश दे दिए हैं।
शासन ने सरकारी विभागों को निर्देश दिया है कि सरकारी सेवाओं में प्रमोशन के लिए विभागीय चयन समिति कार्मिक के पिछले 10 वर्षों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों के आधार पर वर्गीकरण करते समय यह जरूर देखे कि अंतिम पांच वर्षों में 36 माह की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियां जरूर पूरी हों। यदि आखिरी पांच वर्ष में 36 माह की प्रविष्टियां पूरी न होने पर पदोन्नति पर विचार नहीं किया जाएगा।
मुख्य सचिव आरके तिवारी ने इस बारे में सभी विभागों को शासनादेश जारी कर दिया है। अभी तक व्यवस्था थी कि कार्मिक की पदोन्नति के लिए डीपीसी उसके आखिरी 10 वर्षों की सेवा में 72 माह से अधिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियां पूरी होने पर ही पात्रता सूची में शामिल अधिकारियों का वर्गीकरण किया जाता है। ऐसा न होने पर चयन को स्थगित कर दिया जाता है।