फॉलो नहीं करने पर भुगतना पड़ेगा भारी नुकसान, इस साल विश्व तंबाकू निषेध दिवस की थीम है, ‘We need food not tobacco.’
World Anti Tobacco Day: विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर तंबाकू विरोधी चेतावनी के लिए नए नियमों की अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना में कहा गया है कि OTT प्लेटफार्मों को तंबाकू विरोधी चेतावनी संदेशों को दिखाना अनिवार्य किया गया है।
विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2023 की थीम क्या है?
अधिसूचना में कहा गया कि अगर OTT प्रकाशक नए रूल्स का पालन करने में असमर्थ रहते है तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय सख्त कार्रवाई करेंगे। मसलन अधिसूचना जारी होने के बाद नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, हॉटस्टार और सोनी लिव (Netflix, Amazon Prime, Hotstar और Sony Liv) जैसे सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए कंटेंट के साथ तंबाकू विरोधी चेतावनी दिखाना अनिवार्य होगा। इस साल विश्व तंबाकू निषेध दिवस की थीम है, ‘We need food not tobacco.’
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय विभाग द्वारा OTT प्लेटफार्मों पर तंबाकू विरोधी चेतावनी के लिए नए नियमों की अधिसूचना जारी की है। यह अधिसूचना OTT प्लेटफार्मों को तंबाकू विरोधी चेतावनी संदेश दिखाने के लिए बाध्य करती है। दिशानिर्देशों का पालन ना करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
बता दें कि भारत तंबाकू का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता और उत्पादक देश है जहां तंबाकू का सेवन करने वालों में हर साल लगभग 1.35 मिलियन मौतें होती हैं इसके अलावा वैश्विक स्तर पर हर साल करीब 80 लाख लोगों की मौत होती है, जिनमें 13.5 लाख भारतीय होते हैं।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय विभाग द्वारा जारी अधिसूचना
केंद्रीय सरकार सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध तथा व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 (2003 का 34) की धारा 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण) नियम, 2004 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्ः –
1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) संशोधन नियम, 2023 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से तीन मास की समाप्ति पर और उसके पश्चात प्रवृत्त होंगे।
2. सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण) नियम, 2004 में नियम 10 के पश्चात निम्नलिखित नियम अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात:-“11 प्रकाशक द्वारा तम्बाकू उत्पादों के ऑनलाइन क्यूरेटिड कंटेंट में स्वास्थ्य स्पॉट्स, संदेश और दावाल्याग (डिस्क्लेमर):
(1) तम्बाकू उत्पादों या उनके उपयोग को प्रदर्शित करते हुए ऑनलाइन क्यूरेटिड कंटेंट का प्रत्येक प्रकाशक
(क) कार्यक्रम की शुरुआत में और मध्य में कम से कम तीस सेकंड की अवधि के तम्बाकू रोधी स्वास्थ्य स्पॉट्स को प्रदर्शित करेगा:
(ख) कार्यक्रम में तम्बाकू उत्पादों या उनके उपयोग के प्रदर्शन की अवधि के दौरान स्क्रीन के नीचे सुपष्ट स्थिर संदेश के रूप में तम्बाकू रोधी स्वास्थ्य चेतावनी प्रदर्शित करेगा।
(ग) कार्यक्रम की शुरूआत और मध्य में तबाकू के उपयोग के कुप्रभावों पर न्यूनतम बीस सेकंड की अवधि का एक दृश्य-श्रव्य डिस्क्लेमर प्रदर्शित करेगा।
(2) ऑनलाइन क्यूरेटिड कंटेंट के प्रकाशक को “mohfw.gov.in” या “ntcp.mohfw.gov.in” वेबसाइट पर स्वास्थ्य स्पॉट्स, संदेश और डिस्क्लेमर उपलब्ध कराया जाएगा।
(3) उप नियम (1) के खंड (ख) में यथाविनिर्दिष्ट तंबाकू रोधी स्वास्थ्य चेतावनी संदेश सफेद पृष्ठभूमि पर काले रंग के फॉन्ट में “तंबाकू से कैंसर होता है” या “तंबाकू जानलेवा है” चेतावनी के साथ सुपाठ्य और पठनीय होगी”।
(4) तम्बाकू रोधी स्वास्थ्य चेतावनी संदेश, स्वास्थ्य स्पॉट्स और दृश्य-श्रव्य डिस्क्लेमर उसी भाषा में होगी जिसका उपयोग ऑनलाइन क्यूरेटिड कंटेंट में किया गया है।
(5) ऑनलाइन क्यूरेटिड कंटेंट में तम्बाकू उत्पादों या उनके उपयोग का प्रदर्शन निम्नलिखित पर लागू नहीं होगा।
(क) सिगरेट या अन्य तम्बाकू उत्पादों के ब्रांड या किसी तरह के तम्बाकू उत्पाद स्थापन की प्रदर्शनी
(ख) प्रचार सामग्री में तंबाकू उत्पादों या उनके उपयोग का प्रदर्शन।
स्पष्टीकरण इस नियम के प्रयोजनों के लिए “कार्यक्रम” का अभिप्रेत ऑनलाइन क्यूरेटिड ऑडियो-विजुअल कंटेंट से है।
(6) यदि ऑनलाइन क्यूरेटिड कंटेंट का प्रकाशक उप-नियम (1) से (5) के उपबंधों का पालन करने में असफल रहता है, तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रतिनिधियों वाली एक अंतर-मंत्रालयी समिति, स्वतः प्रेरणा से या किसी शिकायत पर कार्रवाई करेगी।
और ऑनलाइन क्यूरेटिड कंटेंट के प्रकाशक की पहचान करने के पश्चात ऐसी असफलता को स्पष्ट करने और कंटेंट में समुचित उपांतरण करने का युक्तियुक्त अवसर देते हुए सूचना जारी करेगी। स्पष्टीकरण. इस नियम के प्रयोजन के लिए.-
(क) पद”ऑनलाइन क्यूरेटिड कंटेंट” से अभिप्रेत समाचार और समसामयिक सामग्री से भिन्न कोई दृश्य-श्रव्य सामग्री का कोई भी क्यूरेटिड कैटलॉग, जो ऑनलाइन क्यूरेटिड कंटेट के प्रकाशक के स्वामित्व, उसके द्वारा अनुज्ञप्त या प्रसारित किए जाने के लिए अनुबंधित है, और मांग पर उपलब्ध कराया जाता है।
इसमें इंटरनेट या कंप्यूटर नेटवर्क पर अभिदान के माध्यम से सम्मिलित, किंतु वहीं तक सीमित नहीं, और जिसमें फिल्मों, दृश्य-श्रव्य कार्यक्रम, वृत्तचित्र, टेलीविजन कार्यक्रम, धारावाहिक, श्रृंखला, पॉडकास्ट और ऐसी अन्य सामग्री सम्मिलित है,
(ख) पद “ऑनलाइन क्यूरेटिड कंटेंट का प्रकाशक” से अभिप्रेत है कोई प्रकाशक जो उपलब्ध कराई जा रही ऑनलाइन क्यूरेटिड कंटेंट को अवचारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जो उपयोगकर्ताओं को एक कंप्यूटर संसाधन उपलब्ध कराता है जो ऐसे उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट या कंप्यूटर नेटवर्क पर ऑनलाइन क्यूरेटिड कंटेंट तक पहुंचने में सक्षम बनाता है।
और ऐसी अन्य इकाई जिसे किसी भी नाम से जाना जाता हो, जो कार्यात्मक रूप से ऑनलाइन क्यूरेटिड कंटेंट के प्रकाशकों के समान है, किंतु इसमें ऐसा कोई भी व्यक्ति या उपयोगकर्ता शामिल नहीं है, जो व्यवस्थित व्यवसाय, वृत्तिक या वाणिज्यिक क्रियाकलाप के दौरान ऑनलाइन क्यूरेटिड कंटेंट प्रसारित नहीं कर रहा हो ।