शासन की इस आदेश में कहा गया है कि कोविड-19 के दृष्टिगत विद्यालयों को आंशिक रूप से खोले जाने हेतु अभिभावकों को जागरूक बनाया जाए और स्वैच्छिक आधार पर शिक्षकों से मार्गदर्शन प्राप्त करने हेतु विद्यार्थियों को भेजने के लिये अभिभावकों की लिखित अनुमति पूर्व में ही प्राप्त कर ली जाए।
पत्र में स्पष्ट निर्देश है कि 19 अक्तूबर से सत्र को नियमित करने तथा छात्रहित में सम्यक विचारोपरान्त कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर प्रदेश में संचालित समस्त शिक्षा बोर्डों के विद्यालयो की 9 से 12 तक की कक्षाएं को भौतिक रूप से पठन पाठन के लिये शासन की शर्तों के अनुरूप ही चलाया जाएगा।
*स्कूल खोलने की निम्न शर्ते लागू रहेंगी जिसमें शिथिलता या लापरवाही पर होगी कड़ी कार्यवाही*
1. विद्यालय खोले जाने से पूर्व उन्हें पूरी तरह से सेनेटाईज किया जाए तथा यह प्रकिया प्रतिदिन प्रत्येक पाली के उपरान्त नियमित रूप से भी सुनिश्चित की जाये ।
2. विद्यालयों में सेनेटाईजर , हैण्डवाश , थर्मलस्कैनिंग एवं प्राथमिक उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए । यदि किसी विद्यार्थी या शिक्षक या अन्य कार्मिक को खासी , जुखाम या बुखार के लक्षण हो तो उन्हें प्राथमिक उपचार देते हुए घर वापस भेज दिया जाए ।
3. विद्यार्थियों को हैण्डवाश / हैण्ड सेनेटाईज कराने के पश्चात ही विद्यालय में प्रवेश दिया जाए ।
4. विद्यालय में प्रवेश के समय तथा छुट्टी के समय मुख्य द्वार पर सोशल डिस्टेन्सिंग का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय तथा एक साथ सभी विद्यार्थियों की छुट्टी न की जाये।
5. विद्यालय में यदि एक से अधिक प्रवेश द्वारा है तो उनका उपयोग सुनिश्चित किया जाए ।
6. यदि विद्यार्थी स्कूल बसों अथवा विद्यालय से सम्बद्ध सार्वजनिक सेवा वाहन से विद्यालय आते है तो उन्हें प्रतिदिन सेनेटाईज कराया जाये तथा बैठने की व्यवस्था में सोशल डिस्टेन्सिंग का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए ।
7. सभी शिक्षकों , विद्यार्थियों तथा विद्यालय के अन्य कर्मचारियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा । विद्यालय प्रबन्धन द्वारा अतिरिक्त मात्रा में मास्क उपलब्ध कराकर रखे जाये ।
8. विद्यार्थियों को 6 फीट की दूरी पर बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये ।
9. ऑनलाइन पठन – पाठन की व्यवस्था यथावत जारी रखी जाये तथा इसे प्रोत्साहित किया जाये , जिन विद्यार्थियों के पास ऑनलाइन पठन – पाठन की सुविधा उपलब्ध नहीं है , उन्हें प्राथमिकता के आधार पर विद्यालय बुलाया जाए । यदि कोई विद्यार्थी आनलाइन अध्ययन करना चाहता है तो उसे सुविधा उपलब्ध करानी होगी।
10. विद्यालय 02 पालियों में संचालित किए जाये । प्रथम पाली में कक्षा 9 एवं 10 तथा द्वितीय पाली में कक्षा -11 एवं 12 के विद्यार्थियों को पठन – पाठन हेतु बुलाया जाए ।
11. एक दिवस में प्रत्येक कक्षा के अधिकतम 50 प्रतिशत तक विद्यार्थियों को ही बुलाया जाए । अवशेष 50 प्रतिशत विद्यार्थियों को अगले दिन बुलाया जाए ।
12. विद्यार्थियों को उनके माता – पिता / अभिभावकों की लिखित सहमति के उपरान्त ही पठन – पाठन हेतु बुलाया जाए । विद्यालय में उपस्थिति हेतु लचीला रूख अपनाया जाय तथा किसी विद्यार्थी को विद्यालय आने के लिए बाध्य न किया जाए ।
13. कोविड -19 के फैलाव तथा उससे बचाव के उपायों से समस्त विद्यार्थियों को जागरूक किया जाए ।
शासन की इस आदेश में कहा गया है कि कोविड-19 के दृष्टिगत विद्यालयों को आंशिक रूप से खोले जाने हेतु अभिभावकों को जागरूक बनाया जाए और स्वैच्छिक आधार पर शिक्षकों से मार्गदर्शन प्राप्त करने हेतु विद्यार्थियों को भेजने के लिये अभिभावकों की लिखित अनुमति पूर्व में ही प्राप्त कर ली जाए।
*एस.ओ.पी व वेबसाइट भी जारी…*
कोविड -19 के दृष्टिगत स्वास्थ्य, स्वच्छता व अन्य सुरक्षा प्रोटोकाल के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की गई है, जो माध्यमिक शिक्षा विभाग की वेबसाइट www.mhrd.gov.in
पर उपलब्ध है।