केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा लिए गए इस फैसले से जहाँ व्यक्तिगत करदाता 2019-20 का आयकर रिटर्न 31 दिसंबर तक दाखिल कर सकेंगे वहीं जीएसटी रिटर्न भरने की भी तारीख बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी गई है ।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कहा है कि देश भर में फैले कोराना संक्रमण से पैदा हुई दिक्कतों की वजह से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन एक बार पुनः बढ़ाई गयी है। गौरतलब है इससे पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख़ 30 नवंबर तक थी ।
केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अनुसार अब वो करदाता जिनके रिटर्न में ऑडिट रिपोर्ट नहीं लगती है वे सभी अपना आयकर रिटर्न 31 दिसंबर 20 तक दाखिल कर सकते हैं और ऐसे करदाता जिनके रिटर्न में ऑडिट रिपोर्ट लगानी पड़ती है उनके लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जनवरी 2021 तय की गई है।
इससे पहले भी बढ़ी है आयकर रिटर्न दाखिल करने की तिथि
इससे पहले कोरोना काल में सरकार ने आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दिया था जो वित्त वर्ष 2019-20 के लिए निर्धारित है।
एक माह का और मिला अतिरिक्त समय
वैसे वेतनभोगी लोगों के लिए प्रतिवर्ष 31 जुलाई ITR फाइल करने की अंतिम तिथि होती है लेकिन प्रोफेशनल वर्ग के लिए आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर होती है इस तरह से वेतनभोगियों को पूरे पांच माह का अतिरिक्त समय मिला जबकि प्रोफेशनल को 2 माह का एक्सटेंशन मिल गया है।