एनपीएस कटौती न कराने वाले शिक्षकों का वेतन रोक देने वाले वित्त नियंत्रक के 22 दिसंबर 2022 को निर्गत किए गए आदेश की हवा हाईकोर्ट ने शिक्षकों को वेतन संबंधी आदेश देकर वित्त नियंत्रक द्वारा दिए गए आदेश के हवा निकाल दी। हाईकोर्ट के इस आदेश के तहत शिक्षकों में खुशी की लहर है।
बता दें कि वित्त नियंत्रक के 16 दिसंबर 2022 के एनपीएस कटौती न कराने वाले शिक्षकों का वेतन रोक देने वाले आदेश के खिलाफ विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एशोसिएशन ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। यह याचिका वित्त नियंत्रक के द्वारा दिए गए जनपद के बेसिक शिक्षा अधिकारी और लेखा अधिकारी को दिए गए उस आदेश के खिलाफ थी जिसमें कहा गया था कि ऐसे शिक्षक जिन्होंने एनपीएस कटौती का फॉर्म नहीं भरा है और ना ही जिनका प्रान आवंटन हुआ है ऐसे शिक्षकों का वेतन अवरुद्ध कर दिया जाए।
वित्त नियंत्रक ,बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं लेखा अधिकारी के इस आदेश के खिलाफ विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश ने माननीय उच्च न्यायालय में एक याचिका योजित कर दी जिस पर हाईकोर्ट के जस्टिस द्वारा सुनवाई करते हुए वित्त नियंत्रक बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के आदेश पर स्थगन आदेश दे दिया और अगली सुनवाई की तारीख मुकर्रर कर दी। अब इस मामले में अगली सुनवाई 21 फरवरी 2023 को होगी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा शिक्षकों के हित में दिए गए के इस आदेश को विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन गाजीपुर के जिलाध्यक्ष अनंत सिंह ने पिछले सोमवार दिनांक 16 जनवरी 2023 को गाजीपुर के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा वित्त एवं लेखा अधिकारी को अवगत कराया था।
जिसका परिणाम हुआ कि दिनांक 17 जनवरी 2023 को NPS का फॉर्म न भरने वाले लगभग 16 सौ शिक्षकों का वेतन वित्त व लेखाधिकारी गाजीपुर ने जारी कर दिया जो शिक्षकों के खाते में 17 जनवरी 2023 को लगभग रात्रि 8 तक पहुंच गया है। हाईकोर्ट से मिले इस स्टे पर एसोसिएशन ने हर्ष व्यक्त किया और शिक्षकों ने राहत की सांस ली है।