देश भर में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी जिसके तहत अब सभी कंटेनमेंट जोन में कम से कम 14 दिनों के लिए सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है।
आपको बता दें कि अब यूपी में दो दिन के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है मसलन अब गुरुवार सुबह तक यह पाबंदियां रहेंगी।
यानी अब मंगलवार, बुधवार भी लॉकडाउन रहेगा जो गुरुवार सुबह 7 बजे तक जारी रहेगा।
शादियों में शामिल हो सकेंगे सिर्फ 50 लोग
मुख्य सचिव ने कहा कि अब शादियों में 50 से अधिक मेहमानों से अधिक को अनुमति नहीं दी जाएगी और साथ ही अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोग शामिल नहीं होंगे।
आदेश में स्पष्ट है कि कंटेनमेंट जोन में सभी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सिनेमा हॉल, रेस्तरां , बार, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पा, स्विमिंग पूल और धार्मिक स्थान भी बंद रहेंगे।
कैसे चलेगा ट्रांसपोर्ट
मुख्य सचिव के आदेश के अनुसार सार्वजनिक परिवहन जैसे बस, मेट्रो ट्रेन और कैब 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलाई जाएगी हालांकि, अंतर राज्य परिवहन और इंट्रा स्टेट परिवहन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
गौरतलब है कि कोरोना वायरस का प्रकोप उत्तर प्रदेश में लगातार जारी है इसी के चलते प्रदेश सरकार ने पहले वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान किया था लेकिन उसे सोमवार तक बढ़ा दिया था यानी शुक्रवार शाम से मंगलवार की सुबह तक लॉकडाउन था लेकिन अब इसी पाबंदी को मंगलवार, बुधवार के लिए लागू कर दिया गया है इस लॉकडाउन के दौरान किसी भी व्यक्ति का बेवजह बाहर निकलना बंद होगा।बाजार बंद रहेंगे, साप्ताहिक मार्केट नहीं लगेंगी।