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संतकबीरनगर के Sant Kabir Nagar: BSA अतुल कुमार तिवारी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, जानिए क्या है मामला

हाईकोर्ट के आदेश पर जारी हुआ था गैर जमानती वारंट

NewsPr Today by NewsPr Today
May 11, 2023
in उत्तर प्रदेश
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संतकबीरनगर के Sant Kabir Nagar: BSA अतुल कुमार तिवारी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, जानिए क्या है मामला
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यूपी के जनपद संतकबीरनगर के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अतुल कुमार तिवारी को नियुक्ति प्रकरण में अवमानना याचिका पर गत सोमवार को खलीलाबाद कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा BSA के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ था।

सरदार पटेल अवर माध्यमिक विद्यालय कालीजगदीशपुर में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नियुक्ति से संबंधित लंबित मामले में हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना करने के चलते बीएसए अतुल कुमार तिवारी को सोमवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया जिसके बाद उनको सीजेएम कोर्ट में हाजिर किया गया। जहां से BSA को 20-20 हजार रुपये के दो निजी मुचलके पर रिहा किया गया।

दूसरी ओर संत कबीर नगर के जिलाधिकारी संदीप कुमार ने बताया कि इंटर कॉलेज के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नियुक्ति से संबंधित मामले में हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना के चलते बीएसए की गिरफ्तारी हुई हालांकि इससे पहले हाईकोर्ट ने इस मामले में कई बार बीएसए को नोटिस दिया।

बता दें कि इससे पहले उत्तर प्रदेश के जनपद संतकबीरनगर के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अतुल तिवारी के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए गैर जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने जिले के सरदार पटेल अवर माध्यमिक विद्यालय की अवमानना याचिका पर सुनवाई पर यह फैसला दिया।

मामला संत कबीर नगर जिले के सरदार पटेल अवर माध्यमिक विद्यालय काली जगदीशपुर में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नियुक्ति को लेकर है।

कोतवाल सर्वेश कुमार राय ने बताया कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नियुक्ति को लेकर हुए विवाद में विद्यालय के प्रबंधक बुद्धिराम चौधरी ने मामले की हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

प्रबंधक के द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 11 अक्तूबर 2022 को संतकबीरनगर के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को आदेश दिया था कि प्रमाणित प्रति के आधार पर दो सप्ताह में चतुर्थ श्रेणी कर्मी की नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशित कर प्रक्रिया पूरी कराएं।

कोर्ट के इस आदेश की समय सीमा बीत जाने के बाद भी बीएसए संतकबीरनगर ने नियुक्ति के लिए विज्ञापन को प्रकाशित कर नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया।इस पर विद्यालय की प्रबंध कमेटी ने बीएसए संत कबीर नगर के विरुद्ध हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की।

इसी अवमानना याचिका के नोटिस पर संत कबीर नगर के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। जिसके बाद कोर्ट की अवमानना के चलते कोर्ट ने सीजेएम के माध्यम से वारंट की तामील कराते हुए 22 मई को बीएसए को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश करने का आदेश दे दिया।

हाईकोर्ट द्वारा दिए गए अवमानना आदेश में लिखा गया है कि कार्यालय की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि नोटिस तामील होने के बाद भी संतकबीरनगर के BSA न तो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए और न ही उनका कोई प्रतिनिधि कोर्ट में उपस्थित हुआ। इसके अलावा अपनी अनुपस्थिति को लेकर कोई शपथ पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया गया।

हाईकोर्ट द्वारा बीएसए के इस दोषपूर्ण रवैया पर सख्त रुख अपनाते हुए संतकबीरनगर के BSA अतुल कुमार तिवारी के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया। इतना ही नहीं कोर्ट द्वारा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के माध्यम से वारंट तामील कराते हुए 22 मई को बीएसए को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थिति रहने का आदेश दिया है जिसके बाद सीजेएम कोर्ट ने वारंट जारी किया। कोतवाली पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट में प्रस्तुत किया। वहां से जमानत मिल गई।

बता दें कि जिला अंबेडकर नगर निवासी संत कबीर नगर के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अतुल कुमार तिवारी का यह प्रथम तैनाती जनपद है उन्होंने जिले में 27वें बीएसए के पद पर तैनाती पाई।इससे पहले वह जिला शिक्षण एवम प्रशिक्षण संस्थान (डायट) गोंडा में वरिष्ठ प्रवक्ता व प्रभारी प्राचार्य रहे।

इससे पहले जारी हो चुका है कारण बताओ नोटिस

गौरतलब है कि ऐसे संत कबीर नगर के खिलाफ महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय कारण आनंद द्वारा कारण बताओ नोटिस भी जारी किया जा चुका है। जिसमें कहा गया था कि जनपद में 18 जुलाई 2022 से 31 दिसंबर 2022 के बीच निरीक्षण अभियानों के दौरान निरीक्षित विद्यालयों की संख्या, जांच, शिक्षकों कार्मिकों पर की गई कार्रवाई और निस्तारण रिपोर्ट को निर्धारित समय में गूगल सीट पर भरकर नहीं भेजा गया।

5 जनवरी 2023 को इस संबंध में निस्तारित रिपोर्ट को भेजने के लिए दोबारा पत्र जारी किया गया था मगर आपके द्वारा इसे गंभीरता से नहीं लिया गया ।इससे स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा जानबूझकर शिक्षकों के विरुद्ध की गई कार्रवाई में रुचि नहीं ली जा रही है जिसके चलते मामले अनिस्तारित हैं। पत्र में कहा गया था कि यह स्थिति स्वीकार करने योग्य नहीं है और घोर लापरवाही एवं शिथिलता का परिचायक है।

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