मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का क्रम जारी है। विधानसभा में दिए गए उनके तल्ख भाषण पर जहां विरोधियों को चुप होना पड़ा वहीं उत्तर प्रदेश के माफियाओं के हलक से पानी उतरना बंद हो गया।
यूपी के जनपद गाजीपुर में सांसद विधायक कोर्ट में अब से 16 साल पहले कृष्णानंद राय हत्याकांड के बाद दर्ज गैंगस्टर एक्ट के तहत बाहुबली माफिया सांसद मुख्तार अंसारी और उसके भाई अफजाल अंसारी पर मुकदमा चल रहा है। जिसका ट्रायल पूरा हो चुका है जिसका फैसला कोर्ट द्वारा आज सुनाया जाएगा।
उत्तर प्रदेश के माफिया मुख्तार अंसारी और उसके भाई बसपा सांसद अफजाल अंसारी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। एमपी एमएलए कोर्ट के द्वारा 15 अप्रैल को 16 वर्ष पुराने मामले में फैसले को सुनाया जाना था मगर कोर्ट ने इसे आगे बढ़ाते हुए बाद में उसकी तारीख 29 अप्रैल तय कर दी।
माफिया मुख्तार अंसारी और उसके भाई के खिलाफ यूपी के जनपद गाजीपुर में एक्ट के तहत एक पुराना मामला दर्ज है जिसका फैसला कोर्ट द्वारा आज सुनाया जाएगा। प्रदेशवासियों की निगाहें इस फैसले पर टिकी हुई है। यह कोर्ट के आदेश के बाद ही पता चल सकेगा कि दोनों माफियाओं को कितने वर्ष की सजा मिलेगी।
उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर की सांसद-विधायक अदालत माफिया मुख्तार अंसारी और उसके भाई अफजल अंसारी पर अपहरण और हत्या के मामले में आज फैसला सुनाएगी। इसके मद्देनजर अदालत के बाहर भारी बल में पुलिस की तैनाती की गई।
सूत्रों के मुताबिक कोर्ट द्वारा फैसला सुनाते वक्त मुख्तार अंसारी को कोर्ट में पेश होना चाहिए मगर हाल ही में प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की जिस तरह से पुलिस कस्टडी में गोली मारकर हत्या हुई है उसको देखते हुए मुख्तार अंसारी की सुरक्षा में सख्ती बरती जा रही है। प्राप्त सूचना के अनुसार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत मुख्तार अंसारी को पेश होना होगा। मुख्तार अंसारी वर्तमान में यूपी के बांदा जेल में बंद है।
बता दे कि माफिया मुख्तार अंसारी उसके भाई सांसद अफजाल अंसारी के मामले की बहस गाजीपुर की अपर सत्र न्यायाधीश की एमपी एमएलए कोर्ट में पूरी हो चुकी है। इस मामले में दोनों माफियाओं के खिलाफ कुल 17 लोगों ने गवाही दी थी।
गौरतलब है कि इस मामले में बसपा सांसद अफजाल अंसारी जमानत पर हैं। यदि कोर्ट द्वारा 2 साल की सजा सुनाई जाती है तो बसपा सांसद की लोकसभा सदस्यता जा सकती है। बता दें कि 23 सितंबर 2022 को अदालत ने इन दोनों आरोपियों पर आरोप तय किए थे।
इस मामले में गवाही पूरी होने के बाद मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी की ओर से 21 फरवरी को सफाई साक्ष्य प्रस्तुत किया गए और एक अप्रैल को सांसद अफजाल अंसारी और दो अप्रैल को मुख्तार अंसारी की ओर से कोर्ट में बहस पूरी हो गई जिसके बाद न्यायालय ने फैसला सुरक्षित कर लिया था।
इसके अलावा आयकर विभाग द्वारा 10 अप्रैल को 127 करोड़ की बेनामी संपत्ति के मामले में ई मेल के जरिये जेल में बंद मुख्तार अंसारी को नोटिस भेजकर मुख्तार से जवाब मांगा गया है। सूत्र के मुताबिक बाहुबली मुख्तार अंसारी ने बेनामी संपत्ति के संबंध में अभी तक आयकर विभाग को कोई जवाब नहीं भेजा।
दूसरी ओर उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा जानकारी दी गई कि गैंगस्टर अतीक अहमद के भाई अशरफ के बहनोई सद्दाम की गिरफ्तारी के लिए इनाम को 50 हजार रुपए से बढ़ाकर एक लाख रुपए कर दिया गया है। वह बिथरी चैनपुर थाने में दर्ज एक मामले में वांछित है।