उत्तर प्रदेश के गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी पर 15 साल पुराने गैंगस्टर मामले में फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को दोषी करार देते हुए 10 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई।
यूपी के जनपद गाजीपुर में सांसद विधायक कोर्ट में अब से 16 साल पहले कृष्णानंद राय हत्याकांड के बाद दर्ज गैंगस्टर एक्ट के तहत बाहुबली माफिया सांसद मुख्तार अंसारी और उसके भाई अफजाल अंसारी पर मुकदमा चल रहा था। ट्रायल पूरा होने के बाद कोर्ट द्वारा आज फैसला सुनाया गया। बाहुबली मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी पर अभी फैसला आना शेष है।
हालांकि एमपी एमएलए कोर्ट के द्वारा 15 अप्रैल को 16 वर्ष पुराने मामले में फैसले को सुनाया जाना था मगर कोर्ट ने इसे आगे बढ़ाते हुए आज 29 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की थी। भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के मामले में दर्ज केस के आधार पर अफजाल अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर का केस दर्ज हुआ था। वहीं मुख्तार अंसारी के खिलाफ BJP विधायक कृष्णानंद राय और नंदकिशोर गुप्ता रुंगटा की हत्या के मामले में गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया था।
बता दें कि बाहुबली मुख्तार अंसारी और उसके भाई के खिलाफ यूपी के जनपद गाजीपुर में एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था।फिलहाल माफिया मुख्तार अंसारी उसके भाई सांसद अफजाल अंसारी के मामले की बहस गाजीपुर की अपर सत्र न्यायाधीश की एमपी एमएलए कोर्ट में पूरी हो चुकी थी। इस मामले में दोनों माफियाओं के खिलाफ कुल 17 लोगों ने गवाही दी थी। इन दोनों भाईयों के खिलाफ मुहम्मदाबाद थाने में 2007 में क्राइम नंबर 1051 और 1052 दर्ज किया गया था।
उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर की सांसद-विधायक अदालत माफिया मुख्तार अंसारी और उसके भाई अफजल अंसारी पर अपहरण और हत्या के मामले में आज कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए 10 साल की आजीवन कारावास के साथ 5 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।इस दौरान अदालत के बाहर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी।
गौरतलब है कि मुख्तार अंसारी वर्तमान में यूपी के बांदा जेल में बंद है और भाई बसपा सांसद अफजाल अंसारी जमानत पर हैं। यदि कोर्ट द्वारा 2 साल की सजा सुनाई जाती है तो बसपा सांसद की लोकसभा सदस्यता जा सकती है। बता दें कि 23 सितंबर 2022 को अदालत ने इन दोनों आरोपियों पर आरोप तय किए थे।
इस मामले में गवाही पूरी होने के बाद मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी की ओर से 21 फरवरी को सफाई साक्ष्य प्रस्तुत किया गए और एक अप्रैल को सांसद अफजाल अंसारी और दो अप्रैल को मुख्तार अंसारी की ओर से कोर्ट में बहस पूरी हो गई जिसके बाद न्यायालय ने फैसला सुरक्षित कर लिया था।
इसके अलावा आयकर विभाग द्वारा 10 अप्रैल को 127 करोड़ की बेनामी संपत्ति के मामले में ई मेल के जरिये जेल में बंद मुख्तार अंसारी को नोटिस भेजकर मुख्तार से जवाब मांगा गया है। सूत्र के मुताबिक बाहुबली मुख्तार अंसारी ने बेनामी संपत्ति के संबंध में अभी तक आयकर विभाग को कोई जवाब नहीं भेजा।