उत्तर प्रदेश शासन में संयुक्त सचिव यतीन्द्र कुमार ने लखनऊ में कृषि निदेशक को सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों की वार्षिक स्थानान्तरण नीति के बाबत पत्र भेजा है।
पत्र में कहा गया है कि वर्तमान स्थानान्तरण सत्र , 2020-21 में कोविड -19 महामारी के दृष्टिगत कार्तिक विभाग के द्वारा निम्नवत् व्यवस्था निर्दिष्ट करते हुए अग्रिम आदेशों तक सभी प्रकार के स्थानान्तरण पर रोक लगायी गयी है , जो कि वर्तमान में यथावत प्रभावी है।
” सेवानिवृत्ति, मृत्यु, चिकित्सीय अशक्तता, प्रोन्नति, त्यागपत्र निलम्बन अथवा सेवा से पृथक किये जाने के कारण उत्पन्न होने वाली रिक्ति विशेष को प्रशासनिक विभाग स्थानान्तरण नीति में वर्णित सक्षम स्तर से अनुमोदन लेकर कर सकते हैं, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि इस रिक्ति भरने से उत्पन्न होने वाली परिणामी रिक्ति पर तैनाती नहीं की जा सकेगी। अपरिहार्य स्थिति में माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुमोदनोपरान्त स्थानान्तरण किये जा सकेंगे।
पत्र में आगे कहा गया है कि ” इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 12.05.2020 में निर्दिष्ट व्यवस्था के विरूद्ध निदेशालय स्तर से यदि कतिपय कर्मियों के स्थानान्तरण दिनांक 01 अप्रैल, 2021 के उपरान्त किये गये हो, तो उन स्थानान्तरण आदेशों को निरस्त करते हुए सूची शासन को दिनांक 31.05.2021 को अपरान्ह तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें। मुझे यह भी कहने का निर्देश हुआ है कि यदि शासकीय कार्यवश कतिपय कर्मियों का स्थानान्तरण किया जाना अपरिहार्य हो तो इसके निमित्त सुसंगत प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।