जो लोग भ्रष्टाचारी है उन्हें जेल की सज़ा होनी चाहिए और कोर्ट का फैसला बहुत अच्छा आया है। जिन्होंने देश को लूटा है उन्हें सज़ा जरूर मिलनी चाहिए। उन्होंने खूब हरियाणा को लूटा था: हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला को 4 साल की सज़ा होने पर पंजाब के मंत्री हरपाल सिंह चीमा,चंडीगढ़ https://t.co/dnl2JBzPHM
जो लोग भ्रष्टाचारी है उन्हें जेल की सज़ा होनी चाहिए और कोर्ट का फैसला बहुत अच्छा आया है। जिन्होंने देश को लूटा है उन्हें सज़ा जरूर मिलनी चाहिए। उन्होंने खूब हरियाणा को लूटा था: हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला को 4 साल की सज़ा होने पर पंजाब के मंत्री हरपाल सिंह चीमा,चंडीगढ़ pic.twitter.com/dnl2JBzPHM
— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 27, 2022
हाईलाइट्स:
* चौटाला को जनवरी 2013 में जेबीटी घोटाले में भी दोषी ठहराया गया था।
* 2008 में चौटाला और 53 अन्य पर 1999 से 2000 तक हरियाणा में 3,206 जूनियर बेसिक प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में आरोप लगाए गए थे।
* जनवरी 2013 में अदालत ने ओम प्रकाश चौटाला और उनके बेटे अजय सिंह चौटाला को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दस साल के कारावास की सजा सुनाई थी।
* चौटाला को 3,000 से अधिक अयोग्य शिक्षकों की अवैध रूप से भर्ती करने का दोषी पाया गया था।
दिल्ली के विशेष CBI कोर्ट द्वारा हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को 4 साल कैद की सजा सुनाए जाने पर अभय सिंह चौटाला ने कहा कि कोर्ट ने जो फैसला दिया है, हम अपने वकीलों से राय लेंगे और आगे हाईकोर्ट में जाकर अपील करेंगे। हमें उम्मीद है कि हाईकोर्ट में हमें न्याय मिलेगा: https://t.co/DG313yz1e0
कोर्ट ने जो फैसला दिया है, हम अपने वकीलों से राय लेंगे और आगे हाईकोर्ट में जाकर अपील करेंगे। हमें उम्मीद है कि हाईकोर्ट में हमें न्याय मिलेगा: दिल्ली के विशेष CBI कोर्ट द्वारा हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को 4 साल कैद की सजा सुनाए जाने पर अभय सिंह चौटाला pic.twitter.com/DG313yz1e0
— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 27, 2022
ओम प्रकाश चौटाला के बेटे और इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने कहा है कि अगले 2 दिनों में हम सारी क़ानूनी प्रतिक्रिया लेकर हाई कोर्ट में अपील करेंगे..मैं उन्हीं(ओम प्रकाश चौटाला) के पास से आ रहा हूं। चौटाला साहब बहुत हिम्मत और हौसले वाले व्यक्ति हैं, उन्होंने ज़िन्दगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं।
आपको बता दें कि CBI द्वारा दायर आरोप पत्र के अनुसार चौटाला 1993 और 2006 के बीच 6.09 करोड़ रुपये (आय के अपने वैध स्रोत से अधिक) की संपत्ति एकत्र करने के लिए जिम्मेदार हैं। मई 2019 में प्रवर्तन निदेशालय ने 3.6 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की थी।अदालत ने ओम प्रकाश चौटाला को तीन साल से अधिक की सजा सुनाई है इसलिए उन्हें जेल जाना ही पड़ेगा। हालांकि वह जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं जहां से उन्हें राहत मिल सकती है।