केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला पलट दिया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल सरकार को दिए थे।
केंद्र सरकार ने शुक्रवार (19 मई) को बड़ा फैसला लेते हुए सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया जिसमें पिछले हफ्ते हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला देते हुए दिल्ली सरकार को अधिकारियों के तबादले और पोस्टिंग का अधिकार केजरीवाल सरकार को दे दिया था। बता दें कि दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए केंद्र सरकार नया अध्यादेश लेकर आई है।
गौरतलब है कि इस अध्यादेश को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पहले ही अंदेशा जताया था जिसमें उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि उपराज्यपाल साहब कोर्ट का आदेश क्यों नहीं मान रहे? सेवा सचिव की फाइल पर 2 दिन गुजरने के बावजूद हस्ताक्षर क्यों नहीं किए?
मजे की बात यह है कि अध्यादेश को लेकर पूर्व अनुमानित होते हुए दिल्ली के सीएम ने अपने ट्वीट में सवाल किया, कि‘‘क्या केंद्र सरकार कोर्ट के आदेश को पलटने की साजिश कर रही है? क्या उपराज्यपाल साहब अध्यादेश का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए इसलिए फाइल साइन नहीं कर रहे?
सीएम केजरीवाल का ट्वीट
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए कहा था कि मैंने अभी LG साहिब से मिलने का टाइम माँगा है। हमारे मंत्री उनके घर के बाहर बैठे हैं। हम सब उनसे मिलकर समझना चाहते हैं कि वो SC के आदेश का पालन क्यों नहीं कर रहे?
एलजी साहिब SC आदेश क्यों नहीं मान रहे? दो दिन से सर्विसेज़ सेक्रेटरी की फाइल साइन क्यों नहीं की?कहा जा रहा है कि केंद्र अगले हफ़्ते आर्डिनेंस लाकर SC के आदेश को पलटने वाली है? क्या केंद्र सरकार SC के आदेश को पलटने की साज़िश कर रही है? क्या LG साहिब आर्डिनेंस का इंतज़ार कर रहे हैं, इसलिए फाइल साइन नहीं कर रहे?
मैंने अभी LG साहिब से मिलने का टाइम माँगा है। हमारे मंत्री उनके घर के बाहर बैठे हैं। हम सब उनसे मिलकर समझना चाहते हैं कि वो SC के आदेश का पालन क्यों नहीं कर रहे? https://t.co/4k78gvHQj7
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) May 19, 2023
दूसरी ओर ट्रांसफर पोस्टिंग अध्यादेश आने के बाद दिल्ली BJP के अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली पर पूरे भारत का अधिकार है क्योंकि यश देश की राजधानी है।दिल्ली में विश्व के हर देश के राजदूत रहते हैं और यहां जो कुछ प्रशासकीय अनहोनी होती है उससे विश्व भर में भी भारत की गरिमा खराब होती है और दिल्ली की प्रशासकीय गरिमा को अरविंद केजरीवाल सरकार ने ठेस पहुंचाई है। फिलहाल केंद्र सरकार ने इस अध्यादेश के जरिए दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को दे दिए हैं।
केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश में कहा गया है कि दिल्ली यूनियन टेरिटरी है और दिल्ली में विधायिका के साथ, प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय और कई राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और अथॉरिटीज काम कर रही हैं। यही नहीं सुप्रीम कोर्ट समेत कई संवैधानिक संस्थाएं भी दिल्ली में हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और उनके विशेष ध्यान रखने के लिए यह फैसला लिया गया है।
आपको बता दें पिछले हफ्ते हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए यह कहा था कि लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि के अधिकार जैसे विषयों को छोड़कर अन्य सेवाओं के संबंध में दिल्ली सरकार के पास विधायी और शासकीय शक्तियां हैं।