2019 लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी सरनेम पर विवादित ‘सारे मोदी चोर हैं’ वाली टिप्पणी को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की आज गुजरात की सूरत कोर्ट में पेशी हुई।
Gujarat: Congress leader Rahul Gandhi arrives at Surat court to defend himself in a criminal defamation case over the ‘Modi surname’ remark pic.twitter.com/odl2eynsVT
— ANI (@ANI) June 24, 2021
सार :
●सारे मोदी चोर हैं’ टिप्पणी को लेकर फंसे हैं राहुल गांधी
● 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक लोकसभा चुनाव रैली का है विवादित बयान
● राहुल गांधी की गुजरात की सूरत कोर्ट में 11 बजे हुई थी पेशी
● मोदी सरनेम वालों को चोर कहने पर फंसे हैं राहुल गांधी
●बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने कराया था केस
●माफी मांगने से किया इनकार कहा इसके बारे में बहुत कुछ याद भी नहीं है।
मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि केस में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की आज आपराधिक मानहानि के एक मुकदमे में गुजरात की सूरत कोर्ट में पेशी हुई इसके चलते राहुल गांधी भी सूरत गए थे।
2019 के लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा था कि सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों है। हमने सूरत की अदालत में मानहानि का मुकदमा किया था। आज आगे के स्टेटमेंट का स्टेटस है इसलिए राहुल गांधी कोर्ट में उपस्थित रहने वाले हैं: शिकायतकर्ता और BJP विधायक पूर्णेश मोदी pic.twitter.com/4Y5xmWNQF8
— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 24, 2021
कोर्ट सुबह 11 बजे खुली जिसके बाद आगे की कार्यवाही हुई जहाँ मजिस्ट्रेट अदालत में पेश हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपना बयान दर्ज कराते हुए माफी मांगने से इनकार कर दिया है। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी सरनेम पर विवादित टिप्पणी करने वाले कांग्रेस सांसद ने कोर्ट से कहा कि वह व्यंग्य कर रहे थे। साथ ही यह भी कहा कि उन्हें अब इसके बारे में बहुत कुछ याद भी नहीं है।
उधर राहुल गांधी मामले में शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी भी सूरत कोर्ट पहुंच गए थे आपको बता दें कि एक चुनावी रैली में प्रधानमंत्री पर हमला बोलते हुए राहुल गांधी ने मोदी सरनेम पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।
Court asked him about his 2019 speech, he said that personally he has no knowledge of it. Court rejected our plea to present 2 witnesses, who are govt servants. So we approached HC. If it accepts our plea, he'll have to come again. Next hearing on 12th July: Complainant's counsel pic.twitter.com/wCDzhqYelb
— ANI (@ANI) June 24, 2021
आपको बता दें कि यह मामला राहुल की 2019 की चुनावी रैली में कथित टिप्पणी ‘सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों होता है’ से जुड़ा है। 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक लोकसभा चुनाव रैली में राहुल ने कहा था- ‘नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी.. आखिर इन सभी का उपनाम मोदी क्यों है? सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों होता है?’ राहुल गांधी ने कथित तौर पर जब यह टिप्पणी की थी तब वह कांग्रेस अध्यक्ष थे।
राहुल गांधी की इस टिप्पणी ने काफी तूल पकड़ा था और जमकर राजनीतिक बवाल भी खड़ा हुआ था। इस टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी पर मोदी समाज का अपमान करने के आरोप लगे।
इसके बाद सूरत-पश्चिम से बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। विधायक पूर्णेश मोदी ने एक स्थानीय अदालत में राहुल के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया था। आईपीसी की धारा 499 और 500 के उल्लंघन पर मामला दर्ज किया गया था। अपनी शिकायत में पूर्णेश मोदी ने कहा था कि कांग्रेस नेता ने अपनी इस टिप्पणी से पूरे मोदी समुदाय का अपमान किया।
चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट बीएच कपाड़िया ने इस मामले में बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी की शिकायत को स्वीकार करते हुए राहुल गांधी को समन जारी किया था। जिसके बाद आज राहुल गांधी कोर्ट में पेशी के लिए सूरत गए थे।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, राहुल गांधी ने कोर्ट में कहा, ”मेरा इरादा किसी समुदाय को निशाना बनाने का नहीं था। मैं सिर्फ चुनावों के दौरान व्यंग्य कस रहा था। मुझे इसके बारे में अधिक याद भी नहीं है।” बताया जा रहा है कि राहुल गांधी के वकील ने यह भी कहा कि उनके मुवक्किल माफी नहीं मांगेंगे। मामले की अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी इससे पहले गांधी अक्टूबर 2019 में अदालत में पेश हुए थे और उन्होंने इस टिप्पणी के लिए खुद को दोषी नहीं माना था।
Court asked him about his 2019 speech, he said that personally he has no knowledge of it. Court rejected our plea to present 2 witnesses, who are govt servants. So we approached HC. If it accepts our plea, he'll have to come again. Next hearing on 12th July: Complainant's counsel pic.twitter.com/wCDzhqYelb
— ANI (@ANI) June 24, 2021