उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत के अंतर्जनपदीय स्थानांतरण किए गए आवेदनों के साथ लगाए गए भारांक की गणना हेतु सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज ने निर्देश दिए है।
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव ने जनपद के समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को शैक्षिक सत्र 2023-24 में बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षिका के अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण के आवेदन में लगाए गए भारांक की गणना हेतु के सम्बन्ध में पत्र भेजा है।
सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के जनपद के सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भेजे पत्र में कहा गया है कि दिनांक 02 जून को दिए गए शासनादेश का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2023-24 में बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक / शिक्षिका के अन्तर्जनपदीय के सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश प्रेषित किये गये है।
इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि ऑनलाइन आवेदन का सत्यापन एवं परीक्षण गहनता से निम्नवत् किया जायेगा:-
(1)- शिक्षक एवं शिक्षिका द्वारा किये गये ऑनलाइन आवेदन का सत्यापन परिषद के पत्र संख्या- बे0शि0प0 / 12400-552 / 2023-24 दिनांक 14.06.2023 द्वारा गठित समिति द्वारा किया जायेगा।
( 2 ) – शिक्षिका 02 वर्ष एवं शिक्षक 05 वर्ष की नियमित सेवावधि पूर्ण किये जाने के उपरान्त ही ऑनलाइन आवेदन के लिए अर्ह होंगे। सेवावधि की गणना कार्यरत जनपद के दिनांक से ऑनलाइन आवेदन की अन्तिम तिथि 17.06.2023 तक की जायेगी।
( 3 ) – अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण ग्रामीण सेवा संवर्ग से ग्रामीण सेवा सवर्ग मे तथा नगर सेवा सवर्ग से नगर सेवा सवंर्ग में किये जायेंगे। ऐसे शिक्षक एवं शिक्षिका जो खण्ड शिक्षा अधिकारी के अधीन कार्यरत है ग्रामीण सेवा संवर्ग के शिक्षक एवं शिक्षिका तथा जो नगर शिक्षा अधिकारी के अधीन कार्यरत है नगर सेवा संवर्ग के शिक्षक एवं शिक्षिका होंगे।
(4)- एकल अभिभावक (अविवाहित पुत्र-पुत्रियों का अकेले पालन करने वाले शिक्षक एवं शिक्षिका )अर्थात जीवनसाथी (Spouse) की असामयिक मृत्य होने तथा परिवार न्यायालय / सक्षम न्यायालय द्वारा निर्गत तलाक (Divorce) सम्बन्धी आदेश के उपरान्त अकेले रहने वाले शिक्षक एवं शिक्षिका जो अविवाहित पुत्र-पुत्रियों को पालन करते हो, माने जायेंगे।
(5) ऐसे शिक्षक एवं शिक्षिका जो सेवा में दिव्यांगता के आधार पर चयनित है, की दिव्यांगता कम से कम 40 प्रतिशत हो तथा उनके द्वारा सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया हो, अर्ह होंगे।
(6)- सेवा में आने के बाद अपरिहार्य कारणों से दिव्यांग हुए शिक्षक एवं शिक्षिका द्वारा प्रस्तुत दिव्यांग प्रमाण पत्र जिनके दिव्यांगता का प्रतिशत कम से कम 40 प्रतिशत का प्रस्तुत किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में भौतिक सत्यापनोंपरान्त अग्रतर कार्यवाही की जायेगी। दृष्टिबाधित दिव्यांगता, श्रवण बाधित एवं चलन किया से सम्बन्धित दिव्यांगता का गहनता से परीक्षण / भौतिक सत्यापन किया जायेगा।
(7)- असाध्य या गम्भीर रोग से ग्रसित शिक्षक / शिक्षिका (स्वंय / पति या पत्नी / अविवाहित पुत्र/पुत्री) का लाभ चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग चिकित्सा अनुभाग-6 शासनादेश संख्या- 365/2016/3124 / पाँच-6-2016-19जी / 16 दिनांक 27 दिसम्बर, 2016 क परिशिष्ट “च” में वर्णित रोग से ग्रसित होने पर ही देय होगा।
इसी क्रम में गाजीपुर और शाहजहांपुर के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हेमन्त राव और कुमार गौरव ने सचिव के शासनादेश के क्रम में शैक्षिक सत्र 2023-24 में बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक / शिक्षिका के अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण के सम्बन्ध में कहा है कि शासनादेश के बिन्दु संख्या 12 पर अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण प्रक्रिया में वरीयता हेतु भारांक निर्धारित किया गया है।
जिसके तहत कमांक 02 पर दिव्यांग अध्यापक / अध्यापिका (स्वयं / पति या पत्नी / अविवाहित पुत्र/पुत्री) के लिये 10 अंक तथा क्रमांक 03 पर असाध्य या गम्भीर रोग से ग्रसित अध्यापक/अध्यापिका (स्वयं / पति या पत्नी अविवाहित पुत्र/पुत्री) के लिये 20 अंक निर्धारित किया गया है जिसके कम में जनपद गाजीपुर से अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण हेतु दिव्यांग, असाध्य या गम्भीर रोग से ग्रसित का लाभ लेते हुए आवेदन करने वाले अध्यापक/अध्यापिका का मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय गोराबाजार गाजीपुर में गठित मेडिकल बोर्ड के समक्ष दिनांक 17. 06.2023 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से मेडिकल परीक्षण कराया जाना है।
जिसके कम में आपको निर्देशित किया जाता है कि मेडिकल परीक्षण हेतु सम्बन्धित शिक्षकों निर्धारित समय व स्थान पर साक्ष्यों सहित उपस्थित होने हेतु अवगत कराना सुनिश्चित करें।