परिषदीय विद्यालयों में हाल ही में सम्पन्न हुई 69000 शिक्षक भर्ती में SC -OBC अभ्यर्थियों द्वारा तकरीबन 5000 सीटों पर आरक्षण घोटाले को लेकर पिछले 3 माह से आंदोलन किया जा रहा था साथ ही कोर्ट की प्रक्रिया भी गतिमान थी।
अभ्यर्थियों का कहना था कि 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती के मामले में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट सरकार को भेजी थी उस अंतरिम रिपोर्ट में कहा गया था कि 5844 सीटों का आरक्षण में अनिमित्ताएं हुई हैं।
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि OBC वर्ग को 21% आरक्षण नही मिला और उन्हें अपने कोटे की 18598 सीट में से केवल 2637 सीट ही दी गई हैं हालांकि, सरकार में बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने इस आरोप को सिरे से ख़ारिज़ कर दिया था।
सूत्रों के मुताबिक आज हुई कोर्ट की सुनवाई में पिछड़ा आयोग का रिपोर्ट को सरकार द्वारा आरक्षण पर ज़बाब दाखिल करने के बाद खारिज कर दिया गया सरकार का कहना था कि 69000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है जिसको लेकर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग पूरी तरह से भ्रमित है लेकिन क्या कुछ आने वाले आदेश में होगा ये कोर्ट आदेश के आने के बाद ही पता चलेगा।
हाँलाकि 69000 आरक्षण घोटाले को लेकर संघठन ने चल रहे आंदोलन के बीच यह निर्णय लिया है कि जब तक कोर्ट में प्रक्रिया लंबित है तब तक महाआंदोलन की तारीख पहले से घोषित नहीं की जाएगी।
मगर आज आये कोर्ट के आदेश के बाद यह निश्चित हो गया कि अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ महाआंदोलन करेंगे।