उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र व बेसिक शिक्षा सचिव प्रताप सिंह बघेल द्वारा प्रदेश के सभी शैक्षणिक संस्थानों में 23 जनवरी तक कोविड के चलते अलग अलग आदेश जारी कर अवकाश का आदेश दिया है।
इस आदेश में बच्चों को स्कूल आने की सख्त औऱ साफ शब्दों में मनाही की गई है मगर शिक्षकों के आने को लेकर लंबा चौड़ा आदेश लिखा गया है जिसमें साफ शब्दों में न तो आने के लिए कहा गया और न ही मना किया गया जिसकी वजह से आज कई जनपदों में शिक्षक स्कूल पहुँचे तो बहुत से जनपद ऐसे थे जहाँ शिक्षक 23 जनवरी के अवकाश वाले आदेश के तहत अवकाश पर थे।
वहीं बहुत से जनपदों के शिक्षक आदेश के अपने हिसाब किताब के आधार पर जज कर रहे हैं। कोई निर्वाचन आयोग के तहत स्कूलों में आवश्यक कार्य मानकर स्कूल जॉइन कर रहा है तो कोई ज़रूरत के हिसाब से स्कूल जॉइन कर रहा है।
फ़िलहाल आपको बता दें कि सचिव प्रताप सिंह बघेल द्वारा जारी किए गए 16 जनवरी 2022 के शासनादेश के अनुपालन में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के दृष्टिगत दिनांक 23.01.2022 तक प्रदेश के कक्षा 1 से 8 तक समस्त परिषदीय, सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त, कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय व अन्य बोर्ड के विद्यालय बन्द रखने के आदेश दिए गए साथ ही कहा गया कि छात्र छात्राएं विद्यालय में उपस्थित नहीं होंगे।
आदेश में आगे कहा गया कि” विधान सभा सामान्य निर्वाचन 2022 सम्बन्धी कार्य एवं अन्य प्रशासकीय कार्य के लिए समय – समय पर निर्गत निर्देशों के अनुपालन हेतु” शिक्षक- शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की उपस्थिति विद्यालय में अनिवार्य होगी।यहाँ आपको यह जानना भी ज़रूरी है कि विधानसभा चुनावों के मद्देजनर अधिकतर बूथ परिषदीय विद्यालयों को बनाया जाता है जहाँ पर वोटिंग और वोटिंग से एक रात पहले मतदान कर्मियों के रुकने,खाने पीने, बिजली व अन्य बहुत सी व्यवस्थाएं होती है जिनका सुपरविजन समय समय पर समस्त निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों द्वारा किया जाता है।विद्यालयों में अवकाश के चलते विद्यालय बन्द रहने की स्थिति में सुपर विजन का कार्य बाधित हो सकता है।
निर्वाचन आयोग वोटिंग से पहले सभी बूथ जहाँ वोटिंग होती है वहाँ की सभी व्यवस्थाओं का अवलोकन करता रहता है और निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों से सुपरविजन करवाकर आवश्यक सूचनाओं का संकलित कर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करवाता है।यही एक वजह है कि अवकाश के चलते शिक्षकों को विद्यालय में पूरे समय उपस्थिति अनिवार्य की जाती है।ख़ासकर उन विद्यालयों में जहाँ पर वोटिंग होनी है और बूथ है।
आदेश के अंत में यह भी निहित है कि परिषदीय विद्यालय में शिक्षक, शिक्षणेत्तर कर्मचारी की उपस्थिति कोविड प्रोटोकॉल एवं शासनादेश दिनांक 10.01.2022 द्वारा जारी गाइडलाइन का पूर्णतया अनुपालन करते हुए सुनिश्चित होगी।
सचिव स्तर से जारी आदेश में मुख्यतया निर्वाचन कार्यों के चलते अवकाश के दिनों में भी विद्यालय खुले रखने पर जोर दिया गया है जिससे बन्द स्कूल के चलते कोई बाधा न उत्पन्न हो इसके लिए शिक्षक या कोई भी शिक्षणेत्तर कर्मी जैसे रसोइया, चतुर्थ श्रेणीकर्मचारी लिपिक या अन्य किसी भी कर्मी की विद्यालय में उपस्थिति होनी आवश्यक है।