उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की छुट्टियों को लेकर बड़ा बदलाव किया है।अब इस बदलाव के तहत किसी भी अवकाश के दिन कार्य करने पर शिक्षकों को उसका कोई पैसा नहीं दिया जाएगा। अवकाश को लेकर सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी।जानें पूरी गाइडलाइन…
Teachers Holiday Reduced: उत्तर प्रदेश सरकार की योगी सरकार ने शिक्षकों के अवकाश सरलीकरण के नाम विभिन्न प्रकार के अवकाश की जटिल प्रक्रिया को सरल कर दिया है।
शिक्षकों के अवकाश के सरलीकरण का यह आदेश बेसिक शिक्षा विभाग के विशेष सचिव ऋृषिकेश दुबे की ओर से जारी किया गया।आपको बता दें कि इसके अलावा प्रतिकर व पढ़ाई के लिए मिलने वाले अवकाश भी समाप्त कर दिए गए हैं। कहा गया कि गर्मी और जाड़े की छुट्टियों के दौरान कार्य करने के बदले अर्जित और उपार्जित सभी अवकाश दिए जाएंगे।
ऋृषिकेश दुबे द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को परिषदीय विद्यालय में काम करने वाले क्रमियों को प्रतिकर अवकाश, निर्बंधित अवकाश और अध्ययन अवकाश की सुविधा समाप्त कर दी गई है।
नए नियमों का विरोध करने वाली महिला शिक्षकों का कहना है कि बाल्य देखभाल अवकाश एक बार में अधिकतम 30 दिन करना गलत है इससे पहले यह अवकाश एक बार में 90 दिन मिलता था फिर यह घटकर 45 दिन हुआ और अब इसको सिर्फ 30 दिन कर दिया गया है साथ ही अब से रविवार के दिन काम करने का पैसा नहीं मिलेगा।
गौरतलब है केंद्र सरकार की महिला कर्मचारी बच्चों की देखभाल के लिए लगातार दो साल तक छुट्टी ले सकती हैं। वे सिर्फ उनके पालन-पोषण के लिए ही नहीं बल्कि बीमारी में सेवा और परीक्षा की तैयारियां करवाने के लिए भी छुट्टी ले सकती हैं।
उत्तर प्रदेश शासन में विशेष सचिव ऋषिकेश दुबे ने यूपी स्कूल शिक्षा के महानिदेशक विजय किरण आनंद को बेसिक शिक्षा परिषद के अन्तर्गत कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों को देय विभिन्न अवकाश की प्रक्रिया के सरलीकरण के संबंध में पत्र भेजा है।
क्या कहा गया है पत्र में पढ़िए विस्तार से पत्र में कहा गया कि बेसिक शिक्षा परिषद के अन्तर्गत कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों को देय विभिन्न अवकाशों की प्रक्रिया के सरलीकरण के संबंध में उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर शासन से अनुमोदन प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।
2- शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरांत आपके उक्त पत्र दिनांक 01-03-2023 द्वारा बेसिक शिक्षा परिषद के अन्तर्गत कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों को देय विभिन्न अवकाशों की प्रक्रिया के सरलीकरण के संबंध में उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सक्षम स्तर द्वारा अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया उक्त अनुमोदन के अनुपालन में अग्रतर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
आदेश में कहा गया है कि बेसिक शिक्षा के शासनादेश दिनांक 02 सितम्बर, 2019 के द्वारा बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों, शिक्षामित्रों, अनुदेशकों, अनुचरों के अवकाश प्रक्रिया तथा सेवा पुस्तिका का ऑनलाइन रख-रखाव किए जाने के निर्देश प्रदान किये गये है।
बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों को देय विभिन्न अवकाशों व उनकी प्रक्रिया में एकरूपता, पारदर्शिता व सरलीकरण हेतु कार्यालय के पत्रांक 2865 दिनांक 26 जुलाई 2022 द्वारा समिति गठित की गयी। समिति द्वारा विभिन्न हित धारकों से विचार विमर्श उपरांत संस्तुतियां प्रस्तुत की गई हैं जो इस प्रकार रहेंगी।
अवकाश सरलीकरण की प्रक्रिया में वर्तमान प्रावधान से लेकर प्रस्तावित प्रावधान को दर्शाया गया है…
1.वर्तमान प्राविधान : समस्त प्रकार के अवकाश प्रकरणों में स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र लिया जाता है।
प्रस्तावित प्राविधान : समस्त प्रकार के अवकाश प्रकरणों में स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र सम्बन्धी व्यवस्था समाप्त किया जाना ।
2. वर्तमान प्राविधान: चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु अधिकृत चिकित्सकों का निर्धारण में समस्त रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर शामिल नहीं है।
प्रस्तावित प्राविधान : चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु अधिकृत चिकित्सकों का निर्धारण में समस्त रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को शामिल किया जाना।
3.वर्तमान प्राविधान: बाल्य देखभाल अवकाश एक बार में स्वीकृति हेतु अधिकतम दिनों की संख्या निर्धारित नहीं है।
प्रस्तावित प्राविधान : बाल्य देखभाल अवकाश एक बार में सामान्यतया अधिकतम 30 दिनों के लिये दिया जाना चुनाव / आपदा / जनगणना / बोर्ड परीक्षा ड्यूटी अथवा विद्यालयी परीक्षाओं की अवधि व उससे 5 दिवस पूर्व की तिथियों हेतु प्राप्त वाल्य देखभाल अवकाश प्रकरणों को खण्ड शिक्षा अधिकारी / जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निस्तारित किया जायेगा। उक्त से भिन्न | अवधियों हेतु प्राप्त बाल्य देखभाल अवकाश प्रकरणों (विद्यालय बन्द होने की स्थिति को छोड़कर) को खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से अग्रसारित किया जायेगा व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से स्वीकृत किया जायेगा ।
4. वर्तमान प्राविधान: बेसिक शिक्षा परिषद के पत्र दिनांक 20 फरवरी 1999 के अनुसार बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों को ग्रीष्मावकाश / शीत कालीनवकाश में सक्षम अधिकारी के आदेश पर कार्य किये जाने के सापेक्ष अर्जित / उपार्जित अवकाश दिया जाता है। सक्षम अधिकारी निर्धारित नहीं है।
प्रस्तावित प्राविधान : बेसिक शिक्षा परिषद के पत्र दिनांक 20 फरवरी 1999 के अनुसार – बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों को ग्रीष्मावकाश / शीतावकाश में सक्षम अधिकारी (शासन स्तर / राज्य स्तर) के आदेश पर कार्य किये जाने के सापेक्ष अर्जित / उपार्जित अवकाश दिया जाना ।