पूर्व निर्देश के बाद प्रधानाचार्य पर विद्यालय की रंगाई-पुताई और सफाई व्यवस्था की शिथिलता और लापरवाही का लगा आरोप
उत्तर प्रदेश के जनपद वाराणसी के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ अरविन्द कुमार पाठक ने वाराणसी के मुख्य विकास अधिकारी के द्वारा शनिवार 10 जून को ग्रीष्मा अवकाश की अवधि के दौरान किए गए निरीक्षण में वाराणसी के विकास खण्ड बडागाँव के प्राथमिक विद्यालय सगुनहा के प्रधानाचार्य को विद्यालय की रंगाई-पुताई और सफाई व्यवस्था ने होने के चलते निलंबित कर दिया गया।
वाराणसी के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ अरविंद कुमार पाठक के द्वारा दिए गए आदेश के क्रम में कहा गया कि दिनांक 10-06-2023 को जी -20 के दृष्टिगत आपके विद्यालय का निरीक्षण मुख्य विकास अधिकारी, वाराणसी महोदय एवं अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया।
निरीक्षण के दौरान विद्यालय का गेट पर रंगाई नहीं की गयी है। विद्यालय का नाम भी सही से नहीं लिखा गया है जबकि पूर्व में अधोस्ताक्षरी द्वारा कई बार निरीक्षण कर रंगाई-पुताई के निर्देश दिये गये थे।
आदेश में कहा गया कि चूंकि आपका विद्यालय एयरपोर्ट मार्ग पर है जिस पर सदैव विशिष्ट अतिथियों का आना जाना लगा रहता है। विद्यालय की खराब स्थिति से जनपद एवं प्रदेश के बेसिक शिक्षा की छवि धूमिल हो रही है। निरीक्षण में निम्नवत् कमियां पायी गयी-
1-विद्यालय की रंगाई-पुताई नहीं करायी गयी थी।
2- विद्यालय का गेट बंद पाया गया तथा उसकी रंगायी पोतायी नहीं हुआ था।
3- विद्यालय परिसर देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि परिसर की सफाई कई महीनो से नहीं हुई है।
इस क्रम में वाराणसी के विकास खण्ड बडागाँव के प्राथमिक विद्यालय सगुनहा में बतौर प्रधानाध्यापक कार्यरत इस्तियाक अहमद को प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने के दृष्टिगत तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है।
इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 के नियम-7 के संगत प्राविधानों के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही संस्थित कर प्रकरण की जाँच हेतु खण्ड शिक्षा अधिकारी बड़ागाँव को नमित किया जाता है।
आदेश में कहा गया कि इस्तियाक अहमद, प्रधानाध्यापक निलम्बन अवधि में ब्लॉक संसाधन केन्द्र बड़ागाँव से सम्बद्ध रहेंगे। निलम्बन अवधि में इस्तियाक अहमद को वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-2, भाग-2 से 4 के मूल नियम-53 के प्राविधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि अर्द्धवेतन पर देय अवकाश की राशि के बराबर देय होगी।
इस दौरान इन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि पर मँहगाई भत्ता यदि ऐसे अवकाश वेतन पर देय है भी अनुमन्य होंगे, किन्तु ऐसे अधिकारी / कर्मचारी को जीवन निर्वाह भत्ते के साथ कोई मँहगाई भत्ता देय न होगा, जिन्हे निलम्बन से पूर्व प्राप्त वेतन के साथ मँहगाई भत्ता अथवा उपन्तिक समायोजन प्राप्त नहीं था।
निलम्बन के दिनांक को प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य प्रतिकर भत्ते भी निलम्बन की अवधि में इस शर्त पर देय होंगे, जब इनका समाधान हो जाय कि उनके द्वारा उस मद में व्यय वास्तव में किया जा रहा है, जिसके लिए उक्त प्रतिकर भत्ते अनुमन्य हैं।
उक्त प्रस्तर में उल्लिखित मदों का भुगतान तभी किया जायेगा जब इस्तियाक अहमद, इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें कि वह किसी अन्य सेवायोजन, व्यापार वृत्ति अथवा व्यवसाय में नहीं लगे हैं। इस्तियाक अहमद, के विरूद्ध शीघ्र आरोप पत्र गठित कर जाँच समिति के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा।