उत्तर प्रदेश की अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला ने प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों ,लखनऊ के माध्यमिक शिक्षा निदेशक , सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद ,समस्त मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक , माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश व उत्तर प्रदेश के समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक को पत्र भेजकर कोविड -19 के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश में संचालित समस्त शिक्षा बोर्डों के कक्षा -9 से 12 तक के समस्त विद्यालयों को पठन – पाठन हेतु भौतिक रूप खोले जाने के संबंध में अवगत कराया है।
पत्र में कहा गया है कि राजस्व विभाग के शासनादेश द्वारा भारत सरकार के आपदा प्रबन्धन अधिनियम -2005 सपठित उत्तर प्रदेश आपदा प्रबन्धन अधिनियम -2005 की धारा -2 ( जी ) के अन्तर्गत कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को आपदा घोषित किया गया है जिसके द्वारा प्रदेश में संचालित समस्त शिक्षा बोर्डों के समस्त माध्यमिक विद्यालयों को कोविड -19 के प्रोटोकाल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये प्रशासनिक कार्यों हेतु 01 जुलाई , 2021 से खोले जाने के आदेश निर्गत किये गये थे।
■ आदेश के तहत छात्रहित , सत्र को नियमित करने एवं छात्रों का शिक्षण कार्य सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त प्रदेश में संचालित समस्त शिक्षा बोर्डों के कक्षा -9 से 12 तक के समस्त विद्यालयो को दिनांक 15.08.2021 से कोविड -19 के प्रोटोकाल अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुये पठन – पाठन हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन खोले जाने का निर्णय लिया गया है :
● प्रदेश के कक्षा -9 से 12 तक के समस्त विद्यालयों में स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया जाय। कोविड प्रोटोकाल के दृष्टिगत कार्यक्रम में सीमित संख्या में छात्रों को सीमित अवधि के लिये बुलाया जाय। उक्त दिन शिक्षण कार्य नहीं कराया जाएगा।
● विद्यालयों द्वारा सप्ताह में शनिवार एवं रविवार को छोड़कर पाँच दिन, भौतिक रूप से पठन – पाठन दिनांक 16.08.2021 से कराया जाय।
● विद्यालयों को दो पालियों में प्रातः 08:00 बजे से 12:00 बजे तक एवं अपरान्ह 12:30 से 4:30 तक संचालित किया जाय । कक्षा -9 , 10 , 11 एवं 12 के 50 प्रतिशत विद्यार्थियों को प्रथम पाली में तथा शेष 50 प्रतिशत विद्यार्थियों को दूसरी पाली में विद्यालय बुलाया जाय । विद्यार्थियों को समय से उनकी निर्धारित पाली के विषय में सूचना उपलब्ध कराई जाय।
● प्रत्येक दिन विद्यालय खोले जाने से पूर्व, प्रत्येक पाली के उपरान्त तथा सप्ताह के प्रत्येक शनिवार को समस्त विद्यालय परिसर में सेनीटाईजेशन का कार्य अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कराया जाय।
● विद्यालयों में सेनेटाईजर, हैण्डवाश , थर्मलस्कैनिंग , पल्स ऑक्सीमीटर एवं प्राथमिक उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय । यदि किसी विद्यार्थी या शिक्षक या अन्य कार्मिक को खासी, जुकाम या बुखार के लक्षण हो तो उन्हें प्राथमिक उपचार देते हुए घर वापस भेज दिया जाय।
● समस्त शिक्षकों, विद्यार्थियों एवं विद्यालय के अन्य कार्मिकों को हैण्डवाश / हैण्ड सेनेटाईज्ड कराने के पश्चात ही विद्यालय में प्रवेश दिया जाय।
● विद्यालय में प्रवेश के समय तथा छुट्टी के समय मुख्य द्वार पर सोशल डिस्टेन्सिंग का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय तथा एक साथ सभी विद्यार्थियों की छुट्टी न की जाय।
●यदि विद्यालय में एक से अधिक प्रवेश द्वार हो , तो उनका उपयोग सुनिश्चित किया जाय।
● यदि विद्यार्थी स्कूल बसों अथवा विद्यालय से सम्बद्ध सार्वजनिक सेवा वाहन से विद्यालय आते है तो उन वाहनों को प्रतिदिन सेनेटाईज्ड कराया जाये तथा बैठने की व्यवस्था में सोशल डिस्टेन्सिंग का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।
● सभी शिक्षकों , विद्यार्थियों तथा विद्यालय के अन्य कर्मचारियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। विद्यालय प्रबन्धन द्वारा अतिरिक्त मात्रा में मास्क की उपलब्धता सुनिश्चित रखी जाय।
●विद्यार्थियों को कक्षा में कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।
● कोविड -19 के फैलाव तथा उससे बचाव के उपायों से समस्त शिक्षक , विद्यार्थियों एवं अभिभावकों को जागरूक किया जाय।
●पठन – पाठन हेतु भौतिक रूप से विद्यालय खुलने से पूर्व नगर निकाय के अन्तर्गत आने वाले विद्यालयों तथा विद्यालय के आस – पास स्थित नालियों की साफ – सफाई , चूना – छिड़काव सहित सम्पूर्ण सेनीटाइजेशन का कार्य नगर विकास विभाग के अन्तर्गत आने वाले सम्बन्धित नगर निगम / नगर पालिका / नगर पंचायत द्वारा अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कराया जाय । उपरोक्त के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले विद्यालयों में उक्त कार्यवाही पंचायती राज विभाग द्वारा सम्बन्धित ग्राम पंचायत के माध्यम से प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित कराई जाय । उक्त दोनों विभागों द्वारा प्रत्येक दिन विद्यालय खुलने से पूर्व , प्रत्येक पाली के उपरान्त तथा सप्ताह के प्रत्येक शनिवार को विधिवत रूप से उपरोक्त सेनीटाईजेशन की कार्यवाही अनिवार्य रूप से की जाय ।
● उक्त समस्त कार्यवाही हेतु सम्बन्धित विभागों एवं अधिकारियों से निरन्तर समन्वय कराते हुये अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु अपने जनपद में जिला विद्यालय निरीक्षक तथा मण्डल में संयुक्त शिक्षा निदेशक उत्तरदायी होंगे ।
■ विद्यालयों को खोले जाने की सम्पूर्ण व्यवस्था का सतत अनुश्रवण एवं अनुपालन सुनिश्चित किए जाने हेतु शिक्षा निदेशक माध्यमिक द्वारा किसी वरिष्ठ एवं भिज्ञ अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया जाय ।