B.ed vs BTC Supreme Court Judgement: राज्यों की एनसीटीई के साथ साथ कोर्ट ने अपने नोटिफिकेशन में अंतिम सुनवाई से पहले हित धारकों को अपना पक्ष रखने का अंतिम मौका दिया है कोर्ट द्वारा कहा गया कि इसके बाद इस संबंध में किसी को कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा।
कोर्ट के द्वारा 12 अक्टूबर की सुनवाई की तारीख निर्धारित करते हुए पक्षकारों के अधिवक्ताओ को नोटिफिकेशन देकर कहा कि इस केस से संबंधित सभी मामलों को छह सप्ताह के बाद अंतिम बहस के लिए सूचीबद्ध करके सुनवाई के लिए सूची बद्ध करके प्रस्तुत किया जाए।
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सुनवाई के लिए निर्धारित की गई तारीख की समयसीमा के भीतर देश के सभी राज्यों की NCTE, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या अन्य निजी व्यक्ति/ हस्तक्षेपकर्ताओ को अपने अपने हलफनामा दाखिल करने की अनुमति रहेगी।
इसके अलावा हस्तक्षेप/अभिवाद की मांग करने वाले सभी आवेदनों की भी अनुमति रहेगी। कोर्ट ने बड़ी बात करते हुए कोर्ट सुनवाई में हित प्रभावित व लाभार्थियों के यह भी मौका देने की बात कही है ऐसे लोग जो अब तक याचिका से नहीं जुड़ पाए हैं वह भी अपनी अपनी याचिकाओं के द्वारा कोर्ट की सुनवाई में शामिल हो सकते हैं इसके बाद किसी प्रकार से किसी को भी भाई मैं शामिल नहीं किया जाएगा।
कोर्ट ने अपनी नोटिफिकेशन में यह स्पष्ट किया कि निर्धारित सुनवाई की तारीख के बाद इस संबंध में कोई और अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा।