शाहजहाँपुर के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कुमार गौरव ने उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश के क्रम में अंतर्जनपदीय स्थानांतरण का आवेदन करने वाले ऐसे शिक्षकों के लिए आदेश निर्गत किया है जिन्होंने स्थानांतरण में असाध्य एंव गंभीर रोग में भारांक का लाभ लेने के लिए सर्टिफिकेट लगाया है। ऐसे शिक्षकों का जनपदीय टीम के द्वारा चिकित्सीय पत्रों का निरीक्षण किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कुमार गौरव ने निर्देश दिया है कि शैक्षिक सत्र 2023-24 में बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक / शिक्षिकाओं के अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण एव पारस्परिक स्थानान्तरण के सम्बन्ध में नीति निर्गत की गयी है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि चिकित्सा, स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण विभाग चिकित्सा अनुभाग-6 शासनादेश संख्या 365/2016/3124 / पाँच-6-2016-19जी / 16 दिनांक 27 दिसम्बर 2016 के परिशिष्ट च में वर्णित रोग (प्रति संलग्न) से शिक्षक / शिक्षिका (स्वयं अथवा पति-पत्नी एंव अविवाहित पुत्र, पुत्री) के ग्रसित होने पर ही लाभ देय होगा।
असाध्य एंव गंभीर रोग में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, संजय गाँधी बायुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ / एस०जी०पी०जी०आई० सैफई, किंग जार्ज मेडिकल कालेज एंव समान सरकारी घोषित चिकित्सा विश्वविद्यालय / संस्थान और पी०जी०एच०एस० निजी चिकित्सालय जो राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (National Accreditation Board For Hospitals ) द्वारा मान्य हो, से उपचार चल रहा हो अथवा उपचार कराया गया हो, द्वारा निर्गत चिकित्सा प्रमाण पत्र जो चिकित्सालय के चिकित्साधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित तथा चिकित्सालय के चिकित्साधीक्षक द्वारा प्रति हस्ताक्षरित एंव कार्यरत जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होने पर ही यह लाभ देय होगा को आवेदन पत्र में लाभ प्राप्त करने हेतु संलग्न किया गया है।
दिव्यांग अध्यापक / अध्यापिका (स्वयं अथवा पति / पत्नी एवं अविवाहित पुत्र/पुत्री) प्रमाण पत्र को आवेदन पत्र में लाभ प्राप्त करने हेतु संलग्न किया गया है।
उक्त दावों की जाँच हेतु सचिव उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज के पत्रांक बे०शि०प०/ 12400-552 / 2023-24 दिनांक 14.06.2023 व जिलाधिकारी महोदय शाहजहाँपुर के अनुमदनोपरान्त जनपद स्तरीय समिति गठित की गई है।
यह समिति सम्बन्धित आवेदक द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों की जाँच कर उनके दावों की सत्यता के सम्बन्ध में अपनी आख्या देगी जिसके आधार पर सम्बन्धित आवेदन पत्रों की ऑन लाइन स्वीकृति / निरस्तीकरण का कार्य किया जायेगा।
अतः सम्बन्धित ऐसे समस्त आवेदक जिन्होने अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र में असाध्य / गम्भीर बीमारी के पात्रता एंव दिव्यांग अध्यापक / अध्यापिका (स्वयं अथवा पति पत्नी एवं अविवाहित पुत्र, पुत्री) अकों के लिए दावा किया है को सूचित किया जाता है कि सम्बन्धित रोग / दिव्यांगता से सम्बन्धित समस्त अभिलेख / पत्राजात लेकर स्वयं जाँच समिति के समक्ष दिनांक 17-06-2023 को प्रातः 10:00 बजे अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपस्थित हो।
इसके अलावा दिव्यांग अध्यापक / अध्यापिका (स्वयं अथवा पति पत्नी एंव अविवाहित पुत्र, पुत्री) मूल प्रमाण पत्र के साथ दिनांक 18.06.2023 को प्रातः 10:00 बजे अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपस्थित हों अनुपस्थिति की दशा में सम्बन्धित भारांक वाले आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जायेगा जिसके लिए सम्बन्धित शिक्षक / शिक्षिका स्वयं उत्तरदायी होगे।
प्रथम पाली 10.00 बजे से 2.00 बजे तक
विकास खण्ड : वण्डा, खुटार, पुवायां, निगोही, सिधौली भावलखेड़ा, ददरौल नगर शाहजहांपुर
द्वितीय पाली: 02:00 बजे से 06:00 बजे तक
विकास खण्ड कांट, जलालाबाद, मिर्जापुर, कलान, जैतीपुर, मदनापुर, खुदागंज, तिलहर