उत्तर प्रदेश शासन में विशेष सचिव ऋषिकेश दुबे ने यूपी स्कूल शिक्षा के महानिदेशक विजय किरण आनंद को बेसिक शिक्षा परिषद के अन्तर्गत कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों को देय विभिन्न अवकाश की प्रक्रिया के सरलीकरण के संबंध में पत्र भेजा है।
पत्र में कहा गया कि बेसिक शिक्षा परिषद के अन्तर्गत कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों को देय विभिन्न अवकाशों की प्रक्रिया के सरलीकरण के संबंध में उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर शासन से अनुमोदन प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।
2- शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त आपके उक्त पत्र दिनांक 01-03-2023 द्वारा बेसिक शिक्षा परिषद के अन्तर्गत कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों को देय विभिन्न अवकाशों की प्रक्रिया के सरलीकरण के संबंध में उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सक्षम स्तर द्वारा अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त अनुमोदन के अनुपालन में अग्रतर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
आदेश में कहा गया है कि बेसिक शिक्षा के शासनादेश दिनांक 02 सितम्बर, 2019 के द्वारा बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों, शिक्षामित्रों, अनुदेशकों, अनुचरों के अवकाश प्रक्रिया तथा सेवा पुस्तिका का ऑनलाइन रख-रखाव किए जाने के निर्देश प्रदान किये गये है।
बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों को देय विभिन्न अवकाशों व उनकी प्रक्रिया में एकरूपता, पारदर्शिता व सरलीकरण हेतु कार्यालय के पत्रांक 2865 दिनांक 26 जुलाई 2022 द्वारा समिति गठित की गयी। समिति द्वारा विभिन्न हित धारकों से विचार विमर्श उपरांत संस्तुतियां प्रस्तुत की गई हैं जो इस प्रकार रहेंगी।
क्र0सं0
1.वर्तमान प्राविधान : समस्त प्रकार के अवकाश प्रकरणों में स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र लिया जाता है।
प्रस्तावित प्राविधान : समस्त प्रकार के अवकाश प्रकरणों में स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र सम्बन्धी व्यवस्था समाप्त किया जाना ।
2. वर्तमान प्राविधान: चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु अधिकृत चिकित्सकों का निर्धारण में समस्त रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर शामिल नहीं है।
प्रस्तावित प्राविधान : चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु अधिकृत चिकित्सकों का निर्धारण में समस्त रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को शामिल किया जाना ।
3.वर्तमान प्राविधान: बाल्य देखभाल अवकाश एक बार में स्वीकृति हेतु अधिकतम दिनों की संख्या निर्धारित नहीं है।
प्रस्तावित प्राविधान : बाल्य देखभाल अवकाश एक बार में सामान्यतया अधिकतम 30 दिनों के लिये दिया जाना चुनाव / आपदा / जनगणना / बोर्ड परीक्षा ड्यूटी अथवा विद्यालयी परीक्षाओं की अवधि व उससे 5 दिवस पूर्व की तिथियों हेतु प्राप्त वाल्य देखभाल अवकाश प्रकरणों को खण्ड शिक्षा अधिकारी / जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निस्तारित किया जायेगा। उक्त से भिन्न | अवधियों हेतु प्राप्त बाल्य देखभाल अवकाश प्रकरणों (विद्यालय बन्द होने की स्थिति को छोड़कर) को खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से अग्रसारित किया जायेगा व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से स्वीकृत किया जायेगा ।
4. वर्तमान प्राविधान: बेसिक शिक्षा परिषद के पत्र दिनांक 20 फरवरी 1999 के अनुसार बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों को ग्रीष्मावकाश / शीतावकाश में सक्षम अधिकारी के आदेश पर कार्य किये जाने के सापेक्ष अर्जित / उपार्जित अवकाश दिया जाता है। सक्षम अधिकारी निर्धारित नहीं है।
प्रस्तावित प्राविधान : बेसिक शिक्षा परिषद के पत्र दिनांक 20 फरवरी 1999 के अनुसार – बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों को ग्रीष्मावकाश / शीतावकाश में सक्षम अधिकारी (शासन स्तर / राज्य स्तर) के आदेश पर कार्य किये जाने के सापेक्ष अर्जित / उपार्जित अवकाश दिया जाना ।