उत्तर प्रदेश प्रयागराज बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह ने परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षामित्रों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए उनके समायोजन सम्बन्धी निवेदन को अस्वीकार करते हुए असमर्थता जता दी।
सचिव बेसिक शिक्षा ने शिक्षामित्रों को सूचित करते हुए कहा कि चूँकि पूर्व में माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा शिक्षा मित्रों का सहायक अध्यापक के पद पर किया गया समायोजन निरस्त कर दिया गया है। अतः इस प्रकरण पर कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है ।
सचिव बेसिक शिक्षा द्वारा यह ज़बाब प्राथमिक विद्यालय बादशाहपुर बुलन्दशहर के परिषदीय विद्यालय में कार्यरत शिक्षामित्र ज्योति राघव द्वारा प्रदेश के मुखिया CM योगी आदित्यनाथ को IGRS पर भेज गयी शिकायत के संदर्भ में कहा।
आपको बता दें कि इससे पहले ज्योति राघव ने उत्तराखंड में कार्यरत शिक्षामित्रों की तर्ज पर यूपी में कार्यरत शिक्षामित्रों को लाभ देने के लिए शिकायत करते हुए यह मांग की थी कि उत्तराखण्ड सरकार की भाँति शिक्षामित्र नियमावली संशोधित करते हुये उत्तर प्रदेश के लगभग 40,000 प्रशिक्षित टीईटी उत्तीर्ण शिक्षा मित्रों को उनके कार्यानुभव तथा योग्यता के आधार पर सहायक अध्यापक के पद पर नियमित किया जाए।
सचिव ने यह दिया ज़बाब
जिसके ज़बाब में सचिव ने कहा कि आप द्वारा उत्तराखण्ड की भाँति नियमावली संशोधित करते हुये यूपी के 40,000 शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है । उक्त के सम्बन्ध में सूच्य है कि मा ० सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा शिक्षा मित्रों का सहायक अध्यापक के पद पर किया गया समायोजन निरस्त कर दिया गया है अतः प्रकरण पर कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है।