अनलॉक 5 के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी कर दिया है. 15 अक्टूबर से देश में सिनेमा हॉल्स, थियेटर, मल्टीप्लेक्स 50 फीसदी क्षमता के साथ खुल जाएंगे. इसके लिए सूचना प्रसारण मंत्रालय विस्तृत रूप से दिशानिर्देश जारी करेगा.
गृह मंत्रालय की ओर से जारी दिशानिर्देशों के मुताबिक देश में 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल्स, थियेटर, मल्टीप्लेक्स को खोलने की इजाजत होगी. ये सिनेमा हॉल्स, थियेटर, मल्टीप्लेक्स अपनी 50 फीसदी क्षमता के साथ ही काम करेंगे. यानी कि यहां पर आधी सीट खाली रहेंगे. इस बाबत देश का सूचना प्रसारण मंत्रालय जल्द ही विस्तृत दिशा निर्देश जारी करेगा.
Govt of India issues new guidelines for 'Re-opening'; cinema halls/ multiplexes/ swimming pools used for training of sportspersons/entertainment parks to re-open from 15th October pic.twitter.com/ZUubvggLR3
— ANI (@ANI) September 30, 2020
स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को फिर से खोलने के लिए, राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश सरकारों को 15 अक्टूबर के बाद एक श्रेणीबद्ध तरीके से निर्णय लेने की छूट दी गई है। स्थिति के मूल्यांकन के आधार पर संबंधित स्कूल / संस्थान प्रबंधन के साथ परामर्श करके निर्णय लिया जाएगा.
एमएचए ने कहा कि लॉकडाउन को 31 अक्टूबर तक कंटेनमेंट जोन में सख्ती से लागू किया जाएगा।
The MHA, GoI hereby issues #Unlock5 guidelines:
> States, UTs can take a call on reopening schools & coaching centres post October 15th.
> Entertainment parks permitted to open from October 15th outside containment zones #Unlock5
Here are more details: https://t.co/SaCd4DWUSf pic.twitter.com/kmcDdBOzw2
— G Kishan Reddy (@kishanreddybjp) September 30, 2020